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तीस हजारी हिंसाः कोर्ट में नहीं हुई कैदियों की पेशी, जेल में लगीं अदालत

तीस हजारी कोर्ट में शनिवार को वकीलों और पुलिस के बीच झड़प के बाद सोमवार को भी माहौल शांत नहीं रहा. सोमवार को भी दिल्ली के अलग-अलग कोर्ट से छिटपुट हिंसा की घटनाएं सामने आती रहीं.

Updated on: 04 Nov 2019, 02:04 PM

नई दिल्ली:

तीस हजारी कोर्ट में शनिवार को वकीलों और पुलिस के बीच झड़प के बाद सोमवार को भी माहौल शांत नहीं रहा. सोमवार को भी दिल्ली के अलग-अलग कोर्ट से छिटपुट हिंसा की घटनाएं सामने आती रहीं. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) और दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की ओर से कैदियों की पेशी जिला अदालतों में नहीं की गई. जेल में ही उनके लिए अदालत लगीं और वीडियो कांफ्रेंस से कैदियों की पेशी की गई. इसके लिए एक लैटर भी जारी किया गया. शनिवार को वकीलों और पुलिस के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हो गया था.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के लिए जारी किया लैटर
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के लिए एक लैटर जारी किया गया है. इसमें पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि कैदियों को कोर्ट न ले जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की व्यवस्था की जाए.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जारी किया लैटर
वहीं दिल्ली हाईकोर्ट और तीस हजारी कोर्ट की ओर से भी एक सर्कुलर जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि सभी जिला कोर्ट में अंडर ट्रायल कैदियों को सुरक्षा के लिहाज से कोर्ट न लाया जाए. उनकी पेशी जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कराई जाए. सभी जेलों में मेट्रोपोलिन मजिस्ट्रेट जेल में जाकर कैदियों की पेशी लेंगे.