तीस हजारी हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने वरिष्ठ पुलिस अफसरों से मुलाकात की

तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसा भड़कने के बाद की स्थिति पर चर्चा करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की.

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Sunil Mishra
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तीस हजारी हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने वरिष्ठ पुलिस अफसरों से मुलाकात की

तीस हजारी हिंसा : दिल्ली HC के मुख्य न्यायाधीश पुलिस अफससरों से मिले( Photo Credit : IANS)

तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसा भड़कने के बाद की स्थिति पर चर्चा करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की. सूत्रों के अनुसार, शनिवार रात हुई बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के कुछ न्यायाधीश भी मौजूद थे. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने भी इस मुद्दे पर न्यायाधीश पटेल से मुलाकात की. मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली के पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक रविवार को न्यायमूर्ति पटेल से मुलाकात करेंगे.

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सूत्रों के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट के तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों ने सीने में गोली लगने से घायल हुए अधिवक्ता विजय वर्मा से सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल में मुलाकात की. घटना पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, "वकीलों पर हमला चिंता का विषय है. मुझे लगता है कि वकीलों पर हमला लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है. उचित जांच होनी चाहिए। तथ्य और सच्चाई सामने आनी चाहिए लेकिन यह दुखद घटना है."

वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता के.टी.एस. तुलसी ने कहा, "पुलिस और वकीलों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही अदालत की दो भुजाएं हैं. पुलिस द्वारा वकीलों पर हमले की ऐसी घटनाएं दुखद हैं."

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तीस हजारी कोर्ट परिसर में शनिवार को पार्किंग को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया, जिसमें वकील वर्मा को गोली लग गई. पुलिस ने आरोप लगाया कि वकीलों ने उन पर हमला कर दिया और पुलिस के कुछ वाहनों में आग लगा दी.

पुलिस ने कहा, "एक अतिरिक्त डीसीपी और दो एसएचओ समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए. आग में 12 निजी मोटरसाइकिलें, पुलिस की एक क्यूआरटी जिप्सी और आठ जेल वैन क्षतिग्रस्त हो गईं."

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मामले की जांच के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की जाएगी. एसआईटी की जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

Source : आईएएनएस

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