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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदी हटाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 6 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदी हटा दी है.

Updated on: 14 Feb 2020, 03:53 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 6 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदी हटा दी है. कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण के मद्देनजर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्माण कार्यों में पाबंदी लगाई थी. हालांकि, मौसम ठीक होने और प्रदूषण का स्तर कम होने पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदी हटा दी. अब लोग शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्माण कार्य करवा सकते हैं. 

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बता दें कि प्रदूषण के चलते दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर लगी रोक में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों भी कुछ ढिलाई दी थी. अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक ही निर्माण कार्य किया जा सकता है. वहीं, रात में पूरी तरह से निर्माण कार्य पर रोक जारी रहेगी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रात में निर्माण कार्य में लगी रोक भी हटा दी है.

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गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के बाद खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण के स्तर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया था.