सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदी हटाई
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 6 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदी हटा दी है.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 6 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदी हटा दी है. कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण के मद्देनजर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्माण कार्यों में पाबंदी लगाई थी. हालांकि, मौसम ठीक होने और प्रदूषण का स्तर कम होने पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदी हटा दी. अब लोग शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्माण कार्य करवा सकते हैं.
यह भी पढे़ंः आजम खान को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने मुकदमा रद्द करने से किया इंकार
बता दें कि प्रदूषण के चलते दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर लगी रोक में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों भी कुछ ढिलाई दी थी. अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक ही निर्माण कार्य किया जा सकता है. वहीं, रात में पूरी तरह से निर्माण कार्य पर रोक जारी रहेगी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रात में निर्माण कार्य में लगी रोक भी हटा दी है.
यह भी पढे़ंः क्या देश में कोई कानून नहीं बचा है? सुप्रीम कोर्ट बंद कर दें, SC ने केंद्र और दूरसंचार कंपनियों को फटकार लगाई
गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के बाद खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण के स्तर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया था.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Hanuman Jayanti 2024 Date: हनुमान जयंती पर बनेगा गजलक्ष्मी राजयोग, जानें किन राशियो की होगी आर्थिक उन्नति
-
भारत के इस मंदिर में नहीं मिलती पुरुषों को एंट्री, यहां होते हैं कई तांत्रिक अनुष्ठान
-
Mars Transit in Pisces: 23 अप्रैल 2024 को होगा मीन राशि में मंगल का गोचर, जानें देश और दुनिया पर इसका प्रभाव
-
Kamada Ekadashi 2024: कामदा एकादशी से पहले जरूर करें 10 बार स्नान, सफलता मिलने में नहीं लगेगा समय