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दिल्ली: सरकारी स्कूलों में नहीं पहन सकते हिजाब, जारी हुआ ये आदेश

प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल की वर्दी निर्धारित की हुई है, जिसमें स्कूल के बच्चे बहुत ही सुंदर दिखते हैं.

Updated on: 25 Feb 2022, 06:26 PM

highlights

  • दिल्ली के स्कूलों के लिए ड्रेस कोड का पालन जरूरी
  • दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के एजुकेशन कमेटी ने जारी किया पत्र
  • धार्मिक प्रतीकों वाली ड्रेस पर लगाई रोक

नई दिल्ली:

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के एजुकेशन कमेटी की चेयरमैन निकिता शर्मा की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूलों में बच्चे धार्मिक कपड़े पहनकर न आएं, बच्चे ड्रेस कोड में ही स्कूल आएं. फोन पर बातचीत में निकिता शर्मा ने कहा कि 'ईस्ट दिल्ली के एक स्कूल में ऐसी घटना सामने आई थी, जहां एक बच्ची हिजाब पहनकर स्कूल में पहुंच गई थी, उसे ध्यान में रखते हुए हमने यह आदेश जारी किया है. MCD के अधीन सभी प्राइमरी स्कूल आते हैं, ऐसे में हम इन स्कूलों में बच्चों को धर्म के आधार पर ड्रेस की अनुमति नहीं दे सकते हैं.'

स्कूलों के लिए जारी हुआ ये आदेश

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की तरफ से जारी आदेश में लिखा गया है, 'दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत चल रहे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल की वर्दी निर्धारित की हुई है, जिसमें स्कूल के बच्चे बहुत ही सुंदर दिखते हैं. दक्षिणी दिल्ली नगर निगम समय समय पर जरूरत पड़ने पर बच्चों की वर्दी के रंग में परिवर्तन भी करती रहती है, इससे स्कूल में पढ़ रहे बच्चों में आपस में एक-दूसरे के प्रति अमीर-गरीब को लेकर हीन भावना भी नहीं पैदा होती. अभी कुछ समय से देखने में आया है कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों को अपने धर्म के वस्त्र पहनाकर बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं जो किसी भी प्रकार से सही नहीं है. इस कदम से बच्चों के भीतर असमानता की मानसिकता उत्पन्न हो जाएगी जो कि उनके भविष्य के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है.'

पत्र में आगे लिखा गया है, 'अत: इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देश दिये जाए कि स्कूल के बच्चे केवल स्कूल प्रतियोगिताओं में एवं उत्सव में ही अपने जरूरत के अनुसार ड्रेस कोड में आ सकते हैं और साधारण दिनों में स्कूल वर्दी में ही स्कूल में उपस्थित होंगे.'