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श्रद्धा हत्याकांड की CBI नहीं करेगी जांच, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

Shraddha Walkar Murder Case: मुंबई निवासी श्रद्धा वॉल्कर की दिल्ली में हुई बेरहमी से हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) ही जांच जारी रखेगी. यह जांच केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी.

Updated on: 22 Nov 2022, 01:22 PM

New Delhi:

Shraddha Walkar Murder Case: मुंबई निवासी श्रद्धा वॉल्कर की दिल्ली में हुई बेरहमी से हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) ही जांच जारी रखेगी. यह जांच केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी. दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केस की जांच दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने की मांग की गई थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल किया कि आखिर दिल्ली पुलिस की जांच पर संदेह क्यों किया जाए. 

दिल्ली पुलिस पर जानकारियां लीक करने का आरोप

आपको बता दें कि जोशिना तुली नाम के एक अधिवक्ता ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर केस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लीक कर रही है. इसके साथ ही अभी पुलिस ने घटनास्थल को भी सील नहीं किया है, जिसके वजह से मीडिया और अन्य लोग वहां की रेगुलर विजिट कर रहे हैं, इस कारण साक्ष्यों को काफी नुकसान पहुंच रहा है. याचिकाकर्ता ने घटनास्थल पर मीडिया और जनता की उपस्थिति को कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप के समान बताया था. . याचिकाकर्ता जोशिना तुली ने कहा कि स्टॉफ की कमी और पर्याप्त तकनीकी और वैज्ञानिक उपकरणों के अभाव में श्रद्धा मर्डर केस की जांच प्रभावशाली तरीके से नहीं चल पा रही है. जिसकी वजह से सबूतों और गवाहों को तलाशने में मुश्किलें आ रही हैं. 

दिल्ली पुलिस की पहुंच से दूर अहम सुराग

श्रद्धा मर्डर केस अब एक फिल्मी कहानी में तब्दील होती होता जा रहा है. इसका सबसे बड़ा कारण यह कि पुलिस के लाख प्रयासों बाद भी इस केस की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है. अब जबकि इस केस में शुरू हुई पुलिस जांच को 15 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया है, बावजूद इसके पुलिस को आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग रहे हैं.