दिल्ली पुलिस का खुलासा- शाहरुख ने तैश में आकर गोली चलाई थी, पिता के क्रिमिनल रिकार्ड हैं
दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि शाहरुख ने तैश में आकर गोलियां चलाई थीं. उसके पिता का क्रिमिनल रिकार्ड है, लेकिन शाहरुख का कोई क्रिमिनल रिकार्ड नहीं है.
नई दिल्ली:
दिल्ली में हुई हिंसा (Delhi Violence) के दौरान हेड कांस्टेबल पर रिवॉल्वर तानने के आरोपी शाहरुख (Shahrukh) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली हिंसा के बाद से ही यह फरार था. इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि शाहरुख ने तैश में आकर गोलियां चलाई थीं. उसके पिता का क्रिमिनल रिकार्ड है, लेकिन शाहरुख का कोई क्रिमिनल रिकार्ड नहीं है.
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दिल्ली पुलिस के एडिशनल कमिश्नर अजित कुमार सिंगला ने मंगलवार को प्रेसवार्ता कर कहा कि शाहरुख ने 24 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में प्रोटेस्ट और दंगे के चलते तैश में आकर पिस्टल तानी थी. इसके बाद वह भाग गया. वह पहले दिल्ली से पंजाब गया और फिर बरेली होता हुआ शामली गया था. शाहरुख वहां से भी भागने वाला था, लेकिन दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने दो साल पहले बिहार के मुंगेर से पिस्टल ली थी.
Ajit Kumar Singla, Additional Commissioner of Police: Shahrukh has been charged under section 307 (attempt to murder), 186, and 353 of IPC and Arms Act. Further sections will be added during the course of investigation if needed. We will try to get his maximum possible remand. https://t.co/ON2IxwPDCI pic.twitter.com/mzikS3QCza
— ANI (@ANI) March 3, 2020
दिल्ली पुलिस ने कहा कि शाहरुख का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है. यह अपनी फैक्ट्री चलाता है, मॉडलिंग का शौक रखता है, टिक-टोक वीडियो बनाता है. इसको कोर्ट में पेश करके रिमांड मांगेंगे. दिल्ली दंगा में शाहरुख ने तीन गोलियां चलाई थीं. इसके पिता का क्रिमिनल रिकॉर्ड है. वह प्रोटेस्ट में अकेला गया था. हालांकि, शुरुआती जांच में शाहरुख के किसी गैंग से कनेक्शन सामने नहीं आए हैं, लेकिन अभी भी जांच जारी है.
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दिल्ली पुलिस ने आगे कहा कि दिल्ली हिंसा में गोलीबारी करने के बाद शाहरुख पार्किंग में जाकर सो गया था, फिर जालंधर, उसके बाद शामली दोस्त के यहां गया. पुलिस ने उसे बस अड्डे से पकड़ा था. हालांकि, अभी तक पिस्टल बरामद नहीं की गई है. पुलिस ने शाहरुख के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 186 और 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर और धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं
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