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manish-Sisodia ( Photo Credit : file photo)
Manish Sisodia Bail Hearing: दिल्ली शराब घोटाला कांड (Delhi Liquor Scam) में मनीष सिसोदिया (manish sisodia) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहे मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है. सिसोदिया फिलहाल जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने रेगुलर जमानत वाले मामले को 4 सितंबर तक टाल दिया है. अब 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने ED से किए सवाल
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया मामले में मनी ट्रेल पर ईडी से किए सवाल. कोर्ट ने कहा कि मनी ट्रेल के बारे में हलफनामे में कोई स्पष्टता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से अगली सुनवाई पर मनीष सिसोदिया मामले में मनी ट्रेल दिखाने को कहा है. कोर्ट का कहना है कि अब तक दाखिल हलफनामों से ये स्पष्ट नहीं है.
कोर्ट का कहना है कि नीति निर्धारण सरकार का विशेषाधिकार है. साफ साफ बताएं कि मनी ट्रेल कैसे स्थापित हो रही है.
मेडिकल ग्राउंड पर मांगी बेल
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जमानत की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस पर सुनवाई नहीं होगी. 4 सितंबर को ही रेगुलर बेल याचिका के साथ इस पर सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.
17 नवंबर 2021 को लागू की गई थी आबकारी नीति
गौरतलब है कि, दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के आखिर में इसे वापस ले लिया गया था. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था. सीबीआई ने शराब घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.
HIGHLIGHTS
- मनीष सिसोदिया को लगा झटका.
- सुप्रीम कोर्ट नें जमानत याचिका पर सुनवाई से किया इनकार.
- जेल में मनाएंगे रक्षाबंधन का त्योहार.
Source : News Nation Bureau
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