केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द
केजरीवाल के 21 विधायकों पर विधानसभा सदस्यता रद्द होने की तलवार लटकी
New Delhi:
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने के दिल्ली सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। फैसले को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियां कर दी।
गौरतलब है कि इन 21 विधायकों पर लाभ के पद पर होने के आरोप में विधानसभा सदस्याता रद्द होने की तलवार भी लटक रही है और चुनाव आयोग इस पर सुनवाई भी कर रहा है। हालांकि अगर केजरीवाल के ये 21 विधायक अयोग्य भी साबित हो जाते हैं तो भी केजरीवाल की सरकार सुरक्षित रहेगी।
केजरीवाल सरकार ने 13 मार्च 2015 को अपनी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था जिसका केंद्र सरकार ने विरोध करते हुए कहा था कि दिल्ली के लिए कानून में 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है और दिल्ली में सिर्फ एक संसदीय सचवि हो सकता है सिर्फ मुख्यमंत्री के पास।
इसके बाद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर काम ना करने देने का और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग पर दिल्ली सरकार के खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया था।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में अधिकारों को लेकर विवाद होता रहा है और अब कोर्ट के इस फैसले से केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार में तल्खी और बढ़ने की आशंका है।
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