SC का आदेश : दिल्‍ली-NCR में 10 से 15 साल पुराने वाहन होंगे जब्‍त

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग को निर्देश जारी करते हुए कहा कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग को निर्देश जारी करते हुए कहा कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया.

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vinay mishra
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SC का आदेश : दिल्‍ली-NCR में 10 से 15 साल पुराने वाहन होंगे जब्‍त

SC Order ban on old vehicles in Delhi NCR

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग को निर्देश जारी करते हुए कहा कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया. साथ ही ऐसे वाहनों को जब्त करके उनकी सूची वेबसाइट पर डाली जाए. कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऐसी सभी गाड़ियों की लिस्ट सौंपने का आदेश दिया है.

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सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाएं
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने का निर्देश दिया, जिस पर आम नागरिक प्रदूषण से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकें. कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाते हुए पूछा है कि अगर शिकायतें आती है, तो उन्हें देखते कहां है. कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर 2 हजार शिकायतें दर्ज की गई, लेकिन सुनवाई मात्र 300 शिकायतों की हुई.

Source : News Nation Bureau

Supreme Court Delhi NCR Pollution old vehicles ban DTD
      
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