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Satyendra Jain ( Photo Credit : ani)
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को लेकर मंगलवार को राउज एवेन्यू अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने उन्हें किसी तरह की राहत नहीं दी. इसकी सुनवाई अगली तारीख 15 सितंबर को तय की गई है. गौरतलब है कि आप के नेता और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर मनी लाॅन्ड्रिंग का आरोप है. ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था. ईडी के वकीलों ने मंगलवार को सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर अपनी दलीलों को लेकर समय मांगा था. इस पर सत्येंद्र जैन के वकीलों ने दलील देते हुए अदालत से कहा कि जैन को अंदर रख कर इनको क्या सुख मिल रहा है, वो नहीं जानते सिर्फ संदेह के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि जैन किसी कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे. वकीलों का कहना है कि 2010 में जैन न विधायक थे और न ही आप का कोई अस्तित्व था.
कंपनी में उनका शेयर कभी नहीं बढ़ा
सत्येंद्र जैन के वकीलों का कहना है कि स्वाति जैन को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई उस पर जैन के दस्तखत नहीं हैं. जांच के समय किसी प्राॅपर्टी ट्रांसफर के दस्तावेज पर भी जैन के हस्ताक्षर नहीं हैं. जैन का कहना है कि कंपनी में उनका शेयर कभी नहीं बढ़ा है, बल्कि वैभव जैन को कंपनी मिलते ही प्रतिशत कम हो गया. सत्येन्द्र जैन ने कहा कि वे खुद नहीं जान पा रहे हैं कि इस तरह की हेराफेरी किसने की है.
सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप
सत्येंद्र जैन के वकीलों के अनुसार गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप पूरी से गलत हैं. उनके वकीलों ने कहा कि इनकम टैक्स और बेनामी संपत्ति मामले की जांच में कभी गवाहों और सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की.
Source : News Nation Bureau