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सत्येंद्र जैन को मिलेगी बेल या जारी रहेगी जेल, फैसला 15 अक्टूबर को

सत्येन्द्र जैन के वकील ने दिल्ली के शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया, विजय नायर का हवाला देकर कोर्ट को बताया कि करीब दो साल से जेल में बंद हैं और मामले का ट्रायल पूरा होने मे कई साल लग सकते है ऐसे मे सत्येंद्र जैन को जमानत न देना उनके जीवन की स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन है.

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Mohit Sharma
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Satyendar Jain

सत्येंद्र जैन को मिलेगी बेल या जारी रहेगी जेल, फैसला 15 अक्टूबर को

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(रिपोर्टर- सुशील पांडेय)

मनी लॉन्ड्रिंग मामले मे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट अब 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी. ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया था.

जमानत की मांग पर सत्येंद्र जैन की दलील

सत्येंद्र जैन ने जमानत की मांग करते हुए दलील दी कि मेरे देश छोडकर भागने का कोई सवाल नहीं है. और इस मामले मे गवाहो को भी प्रभावित नहीं करूंगा. सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि जिस मामले मे जैन जेल में बंद है उसकी  5 साल बाद ईडी ने शिकायत दर्ज की. यहां तक कि ईडी अपराध की आय को बढा चढाकर बता रही है. सीबीआई ने 1.27 करोड़ अपराध की आय कहा, जबकि ईडी ने कहा कि यह 4.68 करोड़ है.

सत्येन्द्र जैन के वकील ने दिल्ली के शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया, विजय नायर का हवाला देकर कोर्ट को बताया कि करीब दो साल से जेल में बंद हैं और मामले का ट्रायल पूरा होने मे कई साल लग सकते है ऐसे मे सत्येंद्र जैन को जमानत न देना उनके जीवन की स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन है. जबकि इसी आधार पर दिल्ली शराब घोटाले के कई आरोपियों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले मे ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है. साथ ही जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है. दलील ये भी दी गई कि इस मामले में कुल 108 गवाह हैं और इसमें 5000 पन्नों के दस्तावेज हैं. जबकि आरोप अभी तय होने बाकी हैं.
 हमें नहीं पता कि और कितने गवाह ईडी द्वारा जोड़े जाएँगे.

सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि शराब घोटाले के ईडी के मामलों में जमानत का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी चनप्रीत को सिर्फ 4 महीने में जमानत मिल गई. जबकि उसपर सैकड़ों करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे और यहाँ सिर्फ़ 4.68 करोड़ के ही हैं. 

सत्येंद्र जैन की जमानत का ईडी ने किया विरोध

ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अपराध की आय 4.81 करोड़ रुपये है और इस मामले में दो सह आरोपी भी हैं जिन्होंने कथित तौर पर मुख्य आरोपी की मदद की है. जहांतक सुनवाई में देरी का सवाल है तो इसके लिए ईडी जिम्मेदार नहीं है. ट्रायल में देरी आरोपी व्यक्तियों की वजह से हुई है.. इन आरोपियों की तरफ से अबतक ट्रायल के दौरान कुल   16 बार सुनवाई टलवाई गई. अगर आरोपी ट्रायल के दौरान सहयोग करते, तो आज मुकदमा अपने अंतिम चरण में होता. सिसोदिया मामले पर ईडी ने कहा कि उसकी ओर से सिसोदिया मामले में भी कोई देरी नहीं हुई ये बात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था. ईडी का कहना था कि सत्येंद्र जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अगर जमानत दी गई तो गवाहों को प्रभावित कर सकते है. ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट से सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं देने की बात कही और सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करने की मांग की.

मई 2022 मे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप मे हुई थी गिरफ्तारी

कुल चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप मे ईडी ने मई 2022 में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था. ईडी ने ये भी आरोप लगाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इन कंपनियों मे आए पैसों का इस्तेमाल जमीन खरीदने या दिल्ली के आसपास कृषि भूमि को खरीदने के लिए लिए गए लोन को चुकाने मे किया गया. सत्येंद्र जैन अब इकलौते आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री है जो जेल मे बंद हैं.

Satyendar Jain
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