सिख विरोधी दंगे में दो लोगों की हत्या के आरोपी को उम्रकैद, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को सुनाई सजा

सिख दंगा विरोधी मामले में दो सिखों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को राउज ऐवन्यू कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है. कुमार भी तिहाड़ जेल में बंद हैं.

सिख दंगा विरोधी मामले में दो सिखों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को राउज ऐवन्यू कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है. कुमार भी तिहाड़ जेल में बंद हैं.

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Jalaj Kumar Mishra
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Sajjan Kumar Life time imprisonment rouse avenue court anti Sikh Riots

Sajjan Kumar

1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दो सिख नागरिकों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने कुमार को सजा सुनाई. 25 फरवरी को सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें, कुमार दंगे मामले में ही तिहाड़ जेल में बंद हैं.  

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साल 1984 में किया था मर्डर

एक नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में रहने वाले पिता-पुत्र की हत्या से संबंधित मामले में सज्जन कुमार को दोषी माना गया. पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 12 फरवरी को दंगा, हत्या और गैरकानूनी सभा आदि से संबंधित धाराओं के तहत दोषी माना गया है.  

2021 के अंत में अदालत ने तय किए आरोप

बता दें, दिल्ली के पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज किया था. हालांकि, बाद में एक स्पेशल इनवेस्टिगेश टीम ने जांच को अपने हाथों में ले लिया. इसके बाद, 16 दिसंबर, 2021 को अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए.

फैसले से नाखुश हैं महिलाएं 

सज्जन कुमार को मिले आजीवन कारावास की सजा से महिलाएं नाखुश है. उन्होंने कहा कि सज्जन को फांसी होनी चाहिए. वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद सिख समुदाय के सदस्य सज्जन कुमार और एक और कांग्रेस नेता को फांसी देने की मांग की. 

हमें फांसी से कम कोई भी सजा मंजूर नहीं

सिख नेता गुरलाद सिंह ने कहा कि फांसी से कम कोई भी सजा हमें मंजूर नहीं है. हम अदालत के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हैं. हम सरकार से अपील करते हैं कि वे ऊपरी अदालत जाएं. सज्जन कुमार को फांसी की सजा होनी चाहिए.  

 

 

 

      
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