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दिल्ली सीएम केजरीवाल 16 मार्च को होंगे अदालत में पेश, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है. सेशन जज राकेश सयाल ने ED की शिकायत पर ACMM की कोर्ट द्वारा केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने से किया इनकार कर दिया है.

Updated on: 15 Mar 2024, 06:20 PM

नई दिल्ली :

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है. सेशन जज राकेश सयाल ने ED की शिकायत पर ACMM की कोर्ट द्वारा केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने से किया इनकार कर दिया है. इसके बाद अब कल यानि 16 मार्च को दिल्ली सीएम को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में पेश होना होगा. बता दें कि, केजरीवाल के वकीलों ने जारी समन को चुनौती देते हुए, व्यक्तिगत तौर पर पेश न होने के लिए छूट मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर खारिज कर दिया है. साथ ही कहा है कि, सीएम केजरीवाल पेशी से व्यक्तिगत छूट के लिए ट्रायल कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं.

गौरतलब है कि, अदालत ने आज कथित excise scam घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर दो शिकायतों पर निचली अदालत के समन को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

इस मामले में अबतक जांच एजेंसी द्वारा सीएम केजरीवाल को जारी किए गए आठ समन को वे स्किप कर चुके हैं. 

गुरुवार को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने पहले आदेश पर अरविंद केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं, जिसके द्वारा एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 7 फरवरी को राजनेता को 17 फरवरी के लिए तलब किया था. 

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ​​ने हालांकि, केजरीवाल को 17 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने के बाद व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी थी और उन्हें 16 मार्च को अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया था.

इससे पहले आज, सत्र न्यायाधीश ने एसीएमएम के 7 मार्च के दूसरे आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दलीलें सुनीं, जिसके द्वारा केजरीवाल को 16 मार्च के लिए तलब किया गया था.