रेप, धर्मांतरण और बर्बादी: पीड़ित युवती ने मौलवी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत
एक लड़की को चक्कर आते थे और एक मौलवी उसके ऊपर भूत प्रेत बता कर ना सिर्फ उसकी आबरू से खेलता रहा, बल्कि घर से भूत प्रेत भगाने के नाम पर उसके परिवार को भी अपने कब्जे में ले लिया.
highlights
- मौलवी ने मौसी और नाबालिग भांजी से रेप करके धर्मांतरण करवाया
- पीड़ित युवती ने मौलवी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत
- पुलिस ने केस दर्ज किए, लेकिन जांच में लापरवाही का आरोप
नई दिल्ली:
एक लड़की को चक्कर आते थे और एक मौलवी उसके ऊपर भूत प्रेत बता कर ना सिर्फ उसकी आबरू से खेलता रहा, बल्कि घर से भूत प्रेत भगाने के नाम पर उसके परिवार को भी अपने कब्जे में ले लिया. आरोप है कि उसने सालों तक युवती के साथ बलात्कार किया. उसकी संपत्ति को बिकवाकर रकम हड़प ली और जबरन उसका और परिवार का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, लेकिन जब वह उसकी बहन की नाबालिग बेटी के साथ भी यही सब करने लगा. तब युवती ने भांजी के साथ पुलिस के समक्ष शिकायत दी. पहले जीटीबी एनक्लेव थाने में शिकायत दी फिर शाहदरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया.
युवती और नाबालिग लड़की से रेप, प्रॉपर्टी के रुपए हड़पना और जबरन धर्मांतरण की यह घटना देश की राजधानी के भीतर हुई है. इस संबंध में शाहदरा थाने की पुलिस ने युवती की शिकायत पर 18 जून को मुख्य आरोपी/मौलवी मोहमद जाकिर समेत 8 लोगों के खिलाफ रेप और पूरी साजिश में शामिल होने के आरोप में नामजद एफ. आई. आर. दर्ज की.
इसके बाद युवती की भांजी की शिकायत पर 22 जून को धमकी और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि लड़की ने अदालत के समक्ष धारा 164 के बयान में रेप की बात कही थी जिसके बिनाह पर मुकदमा दर्ज कर दिया. आरोप है कि पुलिस ने युवती की उम्र उसके आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट के अनुसार दर्ज नहीं की, बल्कि धर्मांतरण के फेक एफिडेविट के आधार पर दर्ज की, वह वारदात के समय नाबालिग थी, लेकिन उसको बालिग दिखाया गया क्योंकि धर्मांतरण के पेपर में उसकी उम्र गलत लिखी गई थी.
इसी तरह नाबालिग लड़की की उम्र भी गलत दर्ज किए जाने का आरोप है. आरोप है कि पुलिस ने नाबालिक लड़की की शिकायत पर पहले हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया लेकिन जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान के लिए पेश किया गया तो उसने रेप की बात बताई. अदालत के निर्देश पर रेप का मुकदमा दर्ज किया गया.
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस आरोपी से मिली हुई है, जिस वजह से सही तथ्यों के साथ मुकदमा दर्ज करने में गुरेज किया गया अब जांच में लापरवाही बरती जा रही है. इस बारे में शाहदरा डिस्टिक के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी को दोनों केस में जमानत अदालत द्वारा दी गई है. केस में शुरुआती तौर पर जो तथ्य सामने आए थे उनके आधार पर एफ आई आर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
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