logo-image

दिल्ली में पुजारी ने दो बच्चियों के साथ किया था दुष्कर्म, हुई उम्रकैद

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में एक पुजारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पुजारी पर मंदिर में दो नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म का आरोप था, आरोप के साबित होने के बाद ये सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 60 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

Updated on: 07 Aug 2021, 01:46 PM

highlights

  • दिल्ली में दुष्कर्म मामले में एक पुजारी को उम्रकैद की सजा
  • 60 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया
  • मंदिर में दो नाबालिग लड़कियों के साथ किया था दुष्कर्म

नई दिल्ली:

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में एक पुजारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पुजारी पर मंदिर में दो नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म का आरोप था, आरोप के साबित होने के बाद ये सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 60 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अपने फैसले के दौरान न्यायालय ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधी ने पूजास्थल को अपवित्र किया. जबकि, मंदिर बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए, क्योंकि मंदिर को भगवान का घर माना जाता है. साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजेता सिंह रावत ने इस जघन्य अपराध के लिए 76 वर्षीय विश्व बंधु को सश्रम कैद की सजा सुनाई. इस दौरान उन्होंने कहा कि मुजरिम ने मंदिर के पवित्र परिसर के भीतर अपराध किया है. अगर इसे मुक्त कर दिया गया तो अदालत भी अपने कर्तव्य में विफल मानी जाएगी. साथ ही यह पीड़ित बच्चों को नीचा दिखाने के समान होगा.

यह भी पढ़ें : क्राइम ब्रांच करेगी बच्‍ची के दुष्‍कर्म व हत्‍या मामले की जांच, द‍िल्‍ली पु‍ल‍िस ने ट्रांसफर किया केस

श्मशान घाट में भी हुई थी रेप की घटना

दिल्ली कैंट थाना इलाके के पुरानी नांगल में एक 9 साल की बच्ची की मौत संदिग्ध हालात में हुई थी. इस मामले में यह आरोप लगाया गया कि श्मशान घाट के अंदर मासूम बच्ची का रेप करने के बाद उसे जिंदा जला दिया गया. परिजनों ने कहा कि उनकी बच्ची के शव को उसके माता-पिता की सहमति के बिना ही कथित तौर पर श्मशान घाट में जला दिया गया. बच्ची के साथ यह अपराध करने का आरोप श्मशान घाट के पंडित और तीन दूसरे लोगों पर लगाया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले में शुरुआत में पुलिस ने लापरवाही से मौत, सबूत मिटाने और परिजनों को बिना बताए शव का अंतिम संस्कार करने जैसे मामलों में मुकदमा दर्ज किया था. लेकिन इस मामले में एससी-एसटी कमिशन के साथ हुई मीटिंग के बाद पुलिस ने गैंगरेप, हत्या, पॉक्सो, एससी-एसटी एक्ट और जान से मारने की धमकी देने समेत कई अन्य धाराएं भी जोड़ दी गई थीं. मामले में आगे की कार्यवाही जारी है.