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दिल्ली हिंसाः 1 करोड़ रुपए से जुटाया गया CAA पर विरोध-प्रदर्शन

पांच आरोपी, जिनके खिलाफ यूएपीए (गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) लगाया गया है, इन्हें साजिश को अंजाम देने के लिए 1.61 करोड़ रुपये दिए गए थे.

Updated on: 23 Sep 2020, 06:45 AM

नई दिल्ली:

दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) मामले में कथित साजिश के सिलसिले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल द्वारा हाल ही में दायर एक आरोपपत्र (Chargesheet) में खुलासा किया गया है कि पांच आरोपी, जिनके खिलाफ यूएपीए (गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) लगाया गया है, इन्हें साजिश को अंजाम देने के लिए 1.61 करोड़ रुपये दिए गए थे. 16 सितंबर को पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ यूएपीए, भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम की क्षति की रोकथाम की विभिन्न धाराओं के तहत एक चार्जशीट दायर की थी. चार्जशीट की कॉपी सोमवार को आरोपियों के वकीलों को दी गई.

ताहिर हुसैन, इशरत जहां आदि के नाम
चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया कि बर्खास्त नगरपालिका पार्षद ताहिर हुसैन, पूर्व पार्षद इशरत जहां, छात्र मीरान हैदर, एक्टिविस्ट खालिद सैफी और शिफा-उर-रहमान सहित पांच व्यक्तियों ने नकद या बैंक लेनदेन के रूप में 1.61 करोड़ रुपये प्राप्त किए, जिसमें 1.48 करोड़ रुपये का इस्तेमाल विरोध स्थलों के प्रबंधन और दंगों की साजिश को अंजाम देने के लिए किया गया था. इस साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे साजिश के पहलू की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के 200 दिनों से भी कम समय में चार्जशीट दायर की गई थी. नागरिकता कानून समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक झड़पों में कम से कम 53 लोग मारे गए थे और लगभग 200 लोग घायल हो गए थे.

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हिंसा के लिए चुने गए इलाके
वित्तीय लेनदेन का उल्लेख करने के अलावा, पुलिस ने यह बताया कि हिंसा को भड़काने की साजिश कैसे रची गई थी. उन्होंने कहा कि 16-17 फरवरी की मध्यरात्रि को एक गुप्त षड्यंत्रकारी बैठक आयोजित की गई थी और तब यह था कि प्रमुख षड्यंत्रकारियों ने अपना मन बना लिया था कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन को मुख्य रूप से उत्तर-पूर्व, शाहदरा, चांद बाग और जाफराबाद के क्षेत्रों के साथ दक्षिण जिलों में अंजाम दिया जाएगा.

परत दर परत रची गई दिल्ली को दहलाने की साजिश
चार्जशीट से पता चला कि इस बैठक में शामिल होने वाले प्रमुख षड्यंत्रकारियों के बीच एक स्पष्ट समझ थी कि वर्तमान में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में साइड लेन में स्थित विरोध स्थलों को शिफ्ट करने की आवश्यकता है और चक्का जाम होना चाहिए और यातायात के सामान्य आवागमन को बाधित करने के लिए आबादी वाले क्षेत्रों और व्यस्त सड़कों पर ऐसा किया जाए. आरोप पत्र में खुलासा किया गया है पुलिसकर्मियों और राहगीरों पर हमले के बाद यातायात को नुकसान पहुंचाया जाएगा, आगजनी और अन्य तरीकों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा.

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ये हैं नामजद
इसमें कहा गया है कि यह केवल एक संयोग नहीं है कि अपराध में इस्तेमाल हथियार ताहिर हुसैन की ओर से खरीदा गया था. राहुल सोलंकी की हत्या में प्रयुक्त कारतूसों को सुलेमान सिद्दीकी की ओर खरीदा गया था, जो इस गुप्त षड्यंत्रकारी बैठक में शामिल था. चार्जशीट में ताहिर हुसैन, सफूरा जरगर, गुलफिशा खातून, देवांगना कलिता, शफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल, अब्दुल खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, शादाब अहमद, तलसीम अहमद, सलीम मलिक, सलीम खान और अतहर खान को नामजद किया गया है.

पूरक आरोपपत्र के नाम
आरोपपत्र में ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी बनाया गया है. हालांकि, आरोपपत्र में उमर खालिद, शरजील इमाम, मोहम्मद परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास, दानिश और फैजल खान का नाम नहीं है. उनके नाम पूरक आरोपपत्र में जोड़े जाएंगे.