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Omicron: दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग रात 11 से लेकर सुबह 5 बजे (Delhi Night Curfew Timing) तक है. आपको बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 578 केस सामने आ चुके हैं

Updated on: 27 Dec 2021, 11:19 PM

नई दिल्ली:

देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Coronavirus Omicron Variant in India) के केस तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं. यही वजह है कि अब केंद्र और राज्य सरकारों ने ओमिक्रॉन को लेकर कई पाबंदियां लगा दी हैं. कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू जैसे कदम भी उठाए गए हैं. इस क्रम में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज यानी सोमवार को नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. इसके पीछे कारण दिल्ली में तेजी से बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या है. हेल्थ डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में सोमवार को 6 महीने बाद कोरोना के 331 केस दर्ज किए गए हैंं. ज्यादा चिंता की बात यह ​कि यह लगातार तीसरा दिन है, जब दिल्ली में कोरोना केसों की संख्या 200 के पार निकल गई है. अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग रात 11 से लेकर सुबह 5 बजे (Delhi Night Curfew Timing) तक है. आपको बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 578 केस सामने आ चुके हैं. 

दिल्ली में कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ी..

  • रविवार को दिल्ली के सभी 11 जिलों में  4425 चालान काटे गए..
  • सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ना पहनने जैसे कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर कुल 38 FIR दर्ज की गयी है.. 
  • 8872400 रुपए का कुल जुर्माना भी वसूला गया.


क्या रहेगा बंद, क्या खुलेगा?

1- भोजन, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध उत्पाद, दवा आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए पड़ोस की दुकानों में पैदल जाने पर छूट..

2- हवाईअड्डों/रेलवे स्टेशनों/आईएसबीटी से आने/जाने के लिए valid टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति होगी।

3- Valid पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर प्रिंट और टीवी पत्रकार को छूट रहेगी..

4- ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य पदार्थ, फार्मा, चिकित्सा उपकरणों सहित आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की जा सकेगी

5- दुकानें, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध बूथ, मांस और मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं आदि पर भी छूट रहेगी..

6- वे व्यक्ति जो valid पहचान पत्र और रजिस्ट्रेशन फार्म (हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी) दिखाने पर COVID-19 टीकाकरण के लिए जा रहे हो उन्हें भी नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी..