Omicron: सिनेमा, स्पा और जिम...दिल्ली में जानें क्या-क्या रहेगा बंद? मेट्रो-बस के नियम बदले

Delhi New Corona Guidelines: दिल्ली सरकार की ओर से जारी नए दिशा निर्देश के मुताबिक राजधानी में अब प्राइवेट ऑफिस केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुलेंगे. जबकि मॉल्स और दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगीं.

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Mohit Sharma
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Omicron in delhi ( Photo Credit : सांकेतिक तस्वीर)

Delhi New Corona Guidelines:  देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा तेजी के साथ बढ़ता जा रह है. भारत में ओमिक्रॉन के 650 से ज्यादा केस मिले हैं. इसके साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों ने ओमिक्रॉन को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो लगभग 165 केस दर्ज किए गए हैं. यही वजह है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी में नाइट कर्फ्यू के साथ कई तरह की पाबंदियां भी बढ़ा दी हैं. 

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प्राइवेट ऑफिस केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुलेंगे

दिल्ली सरकार की ओर से जारी नए दिशा निर्देश के मुताबिक राजधानी में अब प्राइवेट ऑफिस केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुलेंगे. जबकि मॉल्स और दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगीं. इसके साथ ही शादियों में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. आपको बता दें कि दिल्ली में ये सभी पाबंदिया ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए आज से लागू येलो अलर्ट के तहत लिए गए हैं. हालाँकि प्रतिबंधों की घोषणा दोपहर 3 बजे की गई थी, जो कि कार्य दिवस के आधे से अधिक समय तक थी, सरकार ने कहा कि वे "तत्काल प्रभाव" में होंगे.

जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

  • दिल्ली में रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा
  • प्राइवेट आॅफिस स्पताल, मीडिया, बैंक, बीमा कंपनियां और दूरसंचार सेवाएं को छोड़कर केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुलेंगे
  • शादी समारोह में केवल 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी
  • अंतिम संस्कार में भी केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे
  • मॉल और दुकाने आॅड और ईवन फॉर्मूले के आधार ही संचालित होंगे
  • रिहायशी कॉलोनियों में स्टैंडअलोन की दुकानें या बाजार ऑड-ईवन नियम का पालन नहीं करेंगे।
  • सिनेमा, मल्टीप्लेक्स और जिम बंद रहेंगे, स्कूल और कॉलेज भी बंद रखे जाएंगे
  • रेस्टोरेंट और बार रात 10 बजे तक बंद होंगे और 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे
  • दिल्ली मेट्रो भी आधी क्षमता के साथ ही संचालित होगी
  • सैलून, नाई की दुकानों और पार्लर को अनुमति दी जाएगी. स्पा और वेलनेस क्लीनिक बंद रहेंगे.
  • राजनीतिक, धार्मिक, त्योहार से संबंधित समारोहों की अनुमति नहीं होगी। 
  • सार्वजनिक पार्क भी खुले रहेंगे, लेकिन पिकनिक या सभा की अनुमति नहीं होगी.

Source : News Nation Bureau

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