अब इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, एक जुलाई से राजधानी में लागू होगा नया नियम

राजधानी में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने बड़ा ऐलान किया है. इसके तहत एक जुलाई 2025 से राजधानी में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा.

राजधानी में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने बड़ा ऐलान किया है. इसके तहत एक जुलाई 2025 से राजधानी में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा.

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Mohit Saxena
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कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (social media)

राजधानी में प्रदूषण का स्तर पूरे साल भर बना रहा है. इसे कम करने के लिए अब तक कई कदम उठाए गए हैं मगर ये कारगर साबित नहीं हुए हैं. अब प्रदूषण को कम करने के लिए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की ओर से ऐलान किया गया है कि एक जुलाई 2025 से राजधानी दिल्ली में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा. 

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ईंधन को भरवाने को लेकर ऐसे लगेगी रोक 

CAQM की ओर से बयान सामने आया है कि दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपो पर ऐसे कैमरे फिट किए गए हैं जो नंबर प्लेट को स्कैन करने में सक्षम होंगे. पंप पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं. इनकी सहायता से अभी तक 3.63 करोड़ वाहनों को स्कैन करने की तैयारी है. बताया जा रहा है कि करीब 5 लाख गाड़ियों ने नियमों का उल्लंघन किया है. 168 करोड़ रुपये का चालान लगाया गया है. 

एनसीआर में कब से होगा लागू

दिल्ली में जुलाई से इस नियम को लागू करने के बाद पूरे एनसीआर में इसे लागू किया जाएगा. बताया जा रहा है  कि एक नवंबर 2025 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत में इसे लागू किया जाएगा. वहीं अप्रैल 2026 से इसे पूरे एनसीआर में लगाया जाएगा.  

ऐसे भी हो सकेगी निगरनी 

दिल्ली परिवहन विभाग ने तकनीकी निगरानी के अलावा इस नियम को सख्ती से लागू करवाने के लिए 100 विशेष टीमों की तैनाती की है. यह टीम ऐसे पेट्रोल पंपों की पहचान करेंगे, जहां पर सबसे अधिक नियमों का न पालन करने वाली गाड़ियां पहुंचती हैं. टीम के माध्यम से डाटा पर निगरानी रखते हुए नियमों का सख्ती से पालन होगा. 

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