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Delhi Violence: अदालत ने घायलों के सुरक्षित निकास, तत्काल उपचार कराने का दिया निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने आधी रात सुनवाई के बाद पुलिस को संशोधित नागरिकता कानून (CAA) को लेकर हुई हिंसा में घायल हुए लोगों के सुरक्षित निकास और उनका तत्काल उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

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Vineeta Mandal
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Delhi Violence: अदालत ने घायलों के सुरक्षित निकास, तत्काल उपचार कराने का दिया निर्देश

Delhi violence( Photo Credit : (सांकेतिक चित्र))

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दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने आधी रात सुनवाई के बाद पुलिस को संशोधित नागरिकता कानून (CAA) को लेकर हुई हिंसा में घायल हुए लोगों के सुरक्षित निकास और उनका तत्काल उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर के आवास पर उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें घायलों को पर्याप्त सुविधाओं वाले चिकित्सीय संस्थानों तक सुरक्षित ले जाने की व्यवस्था की मांग की गई थी.

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न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति अनूप जे. भंभानी की पीठ ने पुलिस को इस व्यवस्था के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल करने का निर्देश भी दिया. पीठ ने अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है, जिसमें घायलों और उन्हें दिए गए उपचार के बारे में जानकारी हो. मामले पर आगे की सुनवाई आज बुधवार दो बजकर 15 मिनट पर होगी. पीठ ने कहा कि दिल्ली के गुरु तेग बहादुर और लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को भी इस आदेश की जानकारी दी जाए.

गौरतलब है कि दिल्ली के संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले समूहों के बीच संघर्ष ने साम्प्रदायिक रंग ले लिया. प्रदर्शनकारियों ने कई घरों, दुकानों तथा वाहनों में आग लगा दी और एक-दूसरे पर पथराव किया. इन घटनाओं में मंगलवार तक कम से कम 13 लोगों की जान चली गई और करीब 200 लोग घायल हो गए. 

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