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केजरीवाल को दिल्ली HC से राहत नहीं, तत्काल सुनवाई से इनकार

केजरीवाल की याचिका पर होली की छुट्टी के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है. केजरीवाल ने अपनी अर्जी में दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों गैर कानूनी हैं और उन्हें शीघ्र रिहा किया जाए. 

Updated on: 23 Mar 2024, 09:47 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन की कोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. केजरीवाल ने ईडी की रिमांड के खिलाफ अपनी अर्जी में शनिवार शाम या रविवार यानी 24 मार्च को सुबह जल्द सुनवाई की मांग की थी. केजरीवाल की याचिका पर होली की छुट्टी के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है. केजरीवाल ने अपनी अर्जी में दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों गैर कानूनी हैं और उन्हें शीघ्र रिहा किया जाए. 

बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था. ईडी ने कोर्ट से 10 की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया था. उन्हें 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा. कोर्ट में ईडी ने कहा कि केजरीवाल, अन्य मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ शराब घोटाले के प्रमुख साजिशकर्ता थे.