कोर्ट के फैसले पर बोलीं निर्भया की मां- जो मुजरिम चाहते हैं वही हो रहा, तारीख पर तारीख...
निर्भया गैंग रेप मामले के दोषियों को फांसी के लिए नया डेथ वारंट जारी होने पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि जैसा दोषी चाहते हैं वैसा ही हो रहा है. तारीख पर तारीख मिल रही हैं.
नई दिल्ली:
निर्भया गैंग रेप मामले के दोषियों को फांसी के लिए नया डेथ वारंट जारी होने पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि जैसा दोषी चाहते हैं वैसा ही हो रहा है. तारीख पर तारीख मिल रही हैं. उन्होंने कहा कि हमारा सिस्टम ऐसा है जहां मुजरिम की सुनी जाती है. इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट अदालत ने दोषियों को फांसी के लिए एक फरवरी को सुबह 6 बजे का नया डेथ वारंट जारी किया है. अब सभी दोषियों को इसी दिन फांसी दी जाएगी.
Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: Jo mujrim chahte the vahi ho raha hai...tareek pe tareek, tareek pe tareek. Humara system aisa hai ki jahan convict ki suni jaati hai. pic.twitter.com/y3ZdvN52mV
— ANI (@ANI) January 17, 2020
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शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील इरफान ने कोर्ट को बताया गया है कि राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी है, लिहाजा कोर्ट नया डेथ वारंट जारी किया जाए. वकील ने कहा कि ऐसी सूरत में दोषी मुकेश की ओर से दायर अर्जी का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता क्योंकि राष्ट्रपति दया अर्जी खारिज कर चुके हैं.
इस पर दोषी मुकेश की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है. जीवन मरण के इस केस में मैं मीडिया रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकती. वृंदा ग्रोवर ने शिकायत की कि तिहाड़ जेल में उनके मुवक्किल मुकेश को लीगल इंटरव्यू के लिए इजाजत नहीं दी गई. कोर्ट ने इस पर नाराजगी के साथ तिहाड़ जेल अधिकारियों से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ. बाकी तीन दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि उन्होंने जेल अधिकारियों से कुछ दस्तावेज मांगे थे, ताकि वो अपने मुवक्किलों की ओर से अपील दायर कर सके, लेकिन बार बार अनुरोध के बावजूद उन्हें वो दस्तावेज नही मिले है.
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तिहाड़ जेल अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि मुकेश को दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है. इस बारे में ऑफिसियल कम्युनिकेशन कोर्ट को सौंपा गया. इस पर जज ने सवाल किया कि ऐसी सूरत में जब एक दोषी की दया याचिका खारिज हो चुकी है, बाकी दोषियों ने अभी कोई मर्सी पिटीशन (दया याचिका) दायर नहीं हुई है, क्या ये जानबूझकर लटकाने की कोशिश नहीं है. वकील एपी सिंह ने कहा कि तिहाड़ जेल से बार बार अनुरोध के बावजूद उनसे मांगे गए दस्तावेज नहीं मिले है, इसलिए अपील उनकी ओर से दायर नहीं हो पा रही है. एपी सिंहने कहा कि एक क्रिमिनल अपील दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है. हमने सुप्रीम कोर्ट में पवन के नाबालिग होने जा दावा वाली अर्जी दायर की है. वृंदा ग्रोवर ने भी दया याचिका खारिज होने के बाद उपलब्ध कानूनी राहत के विकल्पों के इस्तेमाल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट दिए जाने की मांग तिहाड़ जेल से की. लेकिन कोर्ट ने इस मामले में एक फरवरी के लिए नया डेथ वारंट जारी कर दिया.
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