कानून और कोर्ट दोषियों के साथ खड़ा नजर आता है मेरे साथ नहीं - निर्भया की मां
निर्भया गैंग रेप मामले में लगातार बढ़ती तारीखों से निर्भया की मां आशा देवी के सब्र का बांध टूटने लगा है. शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में नया डेथ वारंट जारी करने से इंकार कर दिया.
नई दिल्ली:
निर्भया गैंग रेप मामले में लगातार बढ़ती तारीखों से निर्भया की मां आशा देवी के सब्र का बांध टूटने लगा है. शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में नया डेथ वारंट जारी करने से इंकार कर दिया. कोर्ट का कहना था कि दिल्ली हाईकोर्ट दोषियों को सभी कानून विकल्प अपनाने के लिए सात दिन का समय दे चुका है. ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल नया डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता है.
Asha Devi, mother of the 2012 Delhi gang-rape victim: Today, the Court had the power and we had time. Nothing was pending, yet death warrant has not been issued. It's injustice to us, I will see till when the Court gives time to the accused and Government supports them. https://t.co/6HvsXu9t1C pic.twitter.com/nOMuwmC6ls
— ANI (@ANI) February 7, 2020
डेथ वारंट की मांग खारिज होने निर्भया की मां आशा देवी ने भावुक प्रतिक्रिया दी देते हुए कहा कि कानून और कोर्ट दोषियों के साथ खड़ा नज़र आता है मेरे साथ नहीं. मैं सात साल से लड़ रही हूँ, पर मैंने कभी कोर्ट के बाहर धरना नहीं दिया. कोर्ट की ढिलाई का असर है कि रेपिस्ट के परिवार वालों के इस कदर हौसले बढ़ गए है कि वो आज कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. गौरतलब है कि आज कुछ दोषियों के परिजन कोर्ट के बाहर फांसी के खिलाफ पोस्टर के साथ पहुंचे थे.
यह भी पढ़ेंः निर्भया केसः दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने से फिलहाल कोर्ट का इनकार
मीडिया से बातचीत में निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि कोर्ट के पास ताकत है और हमारे पास समय. इस मामले में अब कुछ भी नहीं बचा है. इसके बाद भी नया डेथ वारंट जारी नहीं किया गया. यह हमारे साथ अन्याय है. देखते हैं कोर्ट दोषियों को कब तक समय देता है और सरकार कब तक उनका साथ देती है. इस मामले में कोर्ट का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में दोषियों को 7 दिन का समय दे चुका है. इन सात दिनों में दोषियों को अपने सभी कानूनी विकल्प अपनाने होंगे. कोर्ट का कहना है कि इससे पहले दोषियों को खिलाफ जेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता है.
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