निर्भया रेप केस: फांसी से बचने को दोषी लेंगे क्यूरेटिव और दया याचिका का सहारा

निर्भया रेप और मर्डर केस के दोषी फांसी से बचने के लिए हर तरीका अपना रहे हैं. अब दोषियों ने क्यूरेटिव और दया याचिका का रास्ता अपनाने की बात की है.

निर्भया रेप और मर्डर केस के दोषी फांसी से बचने के लिए हर तरीका अपना रहे हैं. अब दोषियों ने क्यूरेटिव और दया याचिका का रास्ता अपनाने की बात की है.

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Kuldeep Singh
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निर्भया रेप केस: फांसी से बचने को दोषी लेंगे क्यूरेटिव और दया याचिका का सहारा

निर्भया के दोषी पवन, विनय, मुकेश और अक्षय( Photo Credit : फाइल फोटो)

दिल्ली के चर्चित निर्भया गैंग रेप मामले के दोषी अपनी फांसी की सजा से बचने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं. अब एक बार फिर दोषियों ने अपनी फांसी की सजा को टालने के लिए एक और कानून पहलू को अपनाने की बात की है. चार में से तीन दोषियों ने फांसी से बचने के लिए क्यूरेटिव और दया याचिका का रास्ता अपनाने की बात कही है. हाल ही में तिहाड़ जेल प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी कर इस संबंध में पूछा था.

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रिव्यू पिटीशन हो चुकी हैं खारिज
दरअसल कुछ दिनों पहले ही तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोषियों से पूछा था कि क्या वह अभी किसी और कानूनी विकल्प पर विचार कर रहे हैं. दोषियों ने जवाब में कहा कि संविधान के हिसाब से उनके पास अभी कानूनी रास्ते बचे हैं. वह अभी क्यूरेटिव और दया याचिका का इस्तेमाल करना चाहेंगे. निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले में चारों दोषियों (पवन, विनय, मुकेश और अक्षय) की रिव्यू पिटिशन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है. दूसरी तरह कानूनी जानकारों का भी मानना है कि अभी दोषियों के पास अभी भी कई कानूनी विकल्प बचे हैं. दोषियों की रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद अब भी उनके पास क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल किए जाने विकल्प मौजूद है.

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आरोपी पवन की 19 दिसंबर को खारिज हुई थी दया याचिका
निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा का सामना कर रहे चार दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करते हुए दावा किया कि वह दिसंबर 2012 में अपराध के समय नाबालिग था. दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका खारिज कर दी. साथ ही कोर्ट ने अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए दोषी के वकील एपी सिंह पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Source : News Nation Bureau

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