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निर्भया गैंग के दोषी पवन को एक और झटका, पिता की अर्जी खारिज

निर्भया गैंग रेप मामले में दोषियों के पास सभी कानूनी विकल्प पूरे होने के बाद अब आरोपी बचने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं. इस मामले के आरोपी पवन के पिता के आवेदन को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दिया है.

Updated on: 06 Jan 2020, 05:17 PM

नई दिल्ली:

निर्भया गैंग रेप मामले में दोषियों के पास सभी कानूनी विकल्प पूरे होने के बाद अब आरोपी बचने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं. इस मामले के आरोपी पवन के पिता के आवेदन को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दिया है. पवन के पिता ने एकमात्र गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए था कि उसकी गवाही को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है.

दोषियों के लिए एक तरफ तिहाड़ जेल में फांसी का फंदा तैयार है तो दूसरी तरफ सभी कानूनी विकल्प भी अब खत्म हो चुके हैं. इस मामले में माना जा रहा है कि 7 जनवरी को निर्भया मामले में दोषियों को फांसी की सजा दिलाए जाने के इंतजार का आखिरी दिन हो सकता है. अदालत 7 जनवरी को दोषियों का डेथ वारंट जारी कर सकता है.

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दोषियों के पास फांसी की सजा से बचने के लिए सभी विकल्प समाप्त होने के बाद अभियोजन पक्ष के वकील राजीव मोहन के मुताबिक दोषियों को अपनी सजा के खिलाफ अपील या राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने का पर्याप्त समय दिया जा चुका है. अब इस मामले में दोषियों के पास अपनी सजा को माफ कराने के विकल्प खत्म हो चुके हैं. राजीव मोहन के मुताबिक अब अदालत बिना किसी अड़चन के चारों दोषियों के नाम डेथ वारंट जारी कर सकती है. दोषियों की ओर से कोई अपील भी किसी अदालत में लंबित नहीं है, ऐसे में अदालत के सामने भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है.

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राष्ट्रपति के पास दया याचिका की अवधि हुई पूरी
राजीव मोहन ने बताया कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने के लिए दी गई अवधि भी पूरी हो चुकी है. ऐसे में कोर्ट 7 जनवरी को उन्हें फांसी पर चढ़ाने का वारंट जारी कर सकती है. ऐसी भी खबरें आई थी कि दोषी क्यूरेटिव पिटीशन भी दायर कर सकते हैं. जानकारों का कहना है कि क्यूरेटिव पिटीशन डेथ वारंट जारी होने के बाद भी दायर की जा सकता है तो अब यह तय माना जा रहा है निर्भया मामले में 7 साल का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है.