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निर्भया केसः फांसी कल! दोषी पवन को बड़ा झटका, राष्ट्रपति ने खारिज की दया याचिका

निर्भया गैंगरेप केस के दोषी पवन गुप्ता को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी है.

निर्भया गैंगरेप केस के दोषी पवन गुप्ता को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी है.

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Kuldeep Singh
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निर्भया केस

निर्भया गैंगरेप केस के दोषी( Photo Credit : फाइल फोटो)

निर्भया गैंगरेप केस के दोषी पवन गुप्ता को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी है. आज से पवन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया था. इसके बाद उसने राष्ट्रपति को दया याचिका भेज दी. सभी दोषियों को एक साथ फांसी पर चढ़ाए जाने के लिए 3 मार्च को सुबह 6 बजे का डेथ वारंट जारी हो चुका है.  

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को निर्भया के गुनहगारों को बड़ा झटका देते हुए पवन की क्‍यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी. बाकी 3 दोषियों अक्षय, विनय और मुकेश की क्यूरेटिव अर्जी पहले ही खारिज की जा चुकी है. इसके साथ ही गुनहगारों को उपलब्‍ध सभी कानूनी विकल्‍प अब खत्‍म हो गए हैं. हालांकि पवन ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर कर दी है, लेकिन दया याचिका कानूनी विकल्प नहीं होता. पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी की सज़ा के लिए डेथ वारंट जारी किया था. इस तरह फांसी और जीवन के बीच केवल पवन की दया याचिका ही बची है. इससे पहले राष्ट्रपति ने अक्षय, विनय और मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी थी.

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इसके अलावा, निर्भया के दोषियों को मेडिकल रिसर्च के लिए अंगदान का विकल्प दिए जाने की बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एमएफ सलदान्हा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने टिप्‍पणी करते हुए कहा, अंगदान का फैसला स्वेच्छा से होता है और इस तरह के फांसी की सज़ा वाले मामलों में कोर्ट ऐसा कोई निर्देश नहीं दे सकता.

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उधर, ट्रायल कोर्ट (पटियाला हाउस कोर्ट) ने सोमवार को निर्भया के गुनहगारों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने फांसी से बचने के लिए डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग की थी. कोर्ट ने गुनहगारों के वकील एपी सिंह को फटकार लगाते हुए कहा, आप बारी-बारी से याचिका दायर कर रहे हैं, जिससे पीड़ित को न्‍याय मिलने में देरी हो रही है. वकील एपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि गुनहगार पवन की ओर से राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल कर दी गई है, लिहाजा डेथ वारंट कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. उधर, निर्भया की मां ने कहा, गुनहगारों ने कोर्ट को गुमराह किया है. निर्भया की मां ने कहा, गुनहगारों को कल मंगलवार को ही फांसी होगी.

Source : News Nation Bureau

Nirbhaya Rape Mercy Petitition Supreme Court
      
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