NGT ने दिल्‍ली सरकार पर लगाया 25 करोड़ का जुर्माना, अफसरों की सैलरी से होगी वसूली

कोर्ट का कहना है कि जुर्माने की वसूली दिल्ली सरकार के अधिकारियों की सैलरी में कटौती और प्रदूषण फैलाने वाले लोगों से की जाएगी, न कि सरकारी खजाने से होगी.

कोर्ट का कहना है कि जुर्माने की वसूली दिल्ली सरकार के अधिकारियों की सैलरी में कटौती और प्रदूषण फैलाने वाले लोगों से की जाएगी, न कि सरकारी खजाने से होगी.

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Sunil Mishra
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एनजीटी का दिल्ली सरकार को निर्देश : आवासीय इलाकों में 4774 उद्योगों को बंद करें

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रदूषण ने दिल्‍ली सरकार को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्‍ली सरकार के खिलाफ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट का कहना है कि जुर्माने की वसूली दिल्ली सरकार के अधिकारियों की सैलरी में कटौती और प्रदूषण फैलाने वाले लोगों से की जाएगी, न कि सरकारी खजाने से होगी. प्रदूषण से जुड़े आधा दर्जन याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करते हुए NGT ने यह फैसला सुनाया.

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एनजीटी (NGT) के अनुसार, दिल्ली सरकार (Delhi Govt) इस राशि का भुगतान नहीं कर पाती है तो हर महीने 10 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला जाएगा. सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि एनजीटी (NGT) के पिछले आदेशों का पालन नहीं किया गया.

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