Delhi Fuel Ban: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाख इंतजामों के बाद भी वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है. यह वजह है कि सरकार ने अब इस दिशा में बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है. दिल्ली सरकार इसके लिए पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को सिस्टम से बाहर निकालने का फैसला लिया है. दिल्ली सरकार के नए नियमों के अनुसार 1 जुलाई 2025 से 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को अब किसी भी पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा.
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दिल्ली सरकार ने लिया एक्शन
दरअसल, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने यह नियम कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश के अनुसार लागू किया है. दिल्ली सरकार ने इस नियम के ठीक से क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राजधानी के पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition)कैमरे लगाने का निर्देश दिया है. ये कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करने और वाहन की उम्र वेरीफाई करने में एक्सपर्ट होते हैं. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसका वाहन तो जब्त किया जाएगा, साथ ही मोटर वाहन एक्ट 1989 के तहत एक्शन भी लिया जाएगा.
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अब नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुराने वाहनों को लेकर यह नियम 2014 और 2018 के आदेशों से जुड़ा हुआ है. तब
एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने पुराने पेट्रोल-डीजल वाहवों के संचालन और पार्किंग पर प्रतिबंध लगाए थे. इस क्रम में अब सरकार ने इन नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए फ्यूल सप्लाई पर रोक लगा दी है. ऐसे अगर आपके पास भी पुराने वाहन हैं तो फिर या तो आपको अपनी गाड़ी स्क्रैप करानी होगी या फिर एनसीआर से बाहर भेजनी होगी. पहले विकल्प में आपको सरकार से कुछ इंसेंटिव मिल सकता है और दूसरे में आपको एनओसी लेनी अनिवार्य होगी.