झारखंड के बाल गृहों में बच्चे बेचे जाने की जांच के लिए NCPCR ने किया न्यायालय का रुख

संस्था ने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड में ऐसी सभी संस्थाओं की शीर्ष अदालत की निगरानी में समयबद्ध जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया है.

संस्था ने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड में ऐसी सभी संस्थाओं की शीर्ष अदालत की निगरानी में समयबद्ध जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया है.

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Sushil Kumar
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प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक फोटो( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली सांविधिक संस्था एनसीपीसीआर ने मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था ‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी’ के झारखंड स्थित आश्रय गृहों में कथित रूप से बच्चों को बेचने के मामले की एसआईटी जांच के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है. संस्था ने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड में ऐसी सभी संस्थाओं की शीर्ष अदालत की निगरानी में समयबद्ध जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया है.

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एनसीपीसीआर जो पहली बार अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत में गई है, ने संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी निषेध के मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बाल गृहों में विसंगतियां पाई गई हैं और संस्था ने अपनी याचिका में उन्हें पक्षकार के रूप में प्रस्तुत किया है. प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति बी आर गवई तथा न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने सोमवार को झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र सरकारों को इस संबंध में नोटिस जारी किया और विद्यालयों में बाल अधिकारों के संरक्षण के पहले से लंबित मामलों के साथ इसे जोड़ दिया.

अधिवक्ता स्वरूपमा चतुर्वेदी के जरिए दाखिल की गई इस याचिका में झारखंड में बाल अधिकारों के उल्लंघन का जिक्र करते हुए कहा गया कि नाबालिगों के संरक्षण के संबंध में राज्य में अधिकारियों ने संवेदनहीन रुख अपना लिया है. याचिका में कहा गया, “याचिकाकर्ता (एनसीपीसीआर) द्वारा पूछताछ के दौरान पीड़ितों ने चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि बाल गृहों में बच्चों को बेचा जा रहा था. इन तथ्यों को राज्य सरकार (झारखंड) के संज्ञान में लाया गया, लेकिन लगातार जांच को बाधित करने के प्रयास किए गए.” 

Source : Bhasha

Jharkhand Court NCPCR Institute
      
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