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NPPA करेगा फोर्टिस डेंगू मामले की जांच, 6 दिसंबर तक बिल की कॉपी जमा कराने का आदेश

फोर्टिस हेल्थकेयर अस्पताल में एक डेंगू मरीज से 16 लाख बिल वसूलने के मामले में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने सभी बिलों की कॉपी उपलब्ध कराने को कहा है।

Updated on: 25 Nov 2017, 02:03 PM

नई दिल्ली:

फोर्टिस हेल्थकेयर अस्पताल में एक डेंगू मरीज से 16 लाख बिल वसूलने के मामले में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने सभी बिलों की कॉपी उपलब्ध कराने को कहा है।

गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में 7 साल की बच्ची की डेंगू से मौत हो गई थी। अपनी बच्ची को खोने के गम में डूबे माता-पिता पर एक और पहाड़ टूटा जब अस्पताल ने उन्हें 16 लाख का का बिल थमा दिया गया था।

रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एनपीपीए ने अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंधक निदेशक से सभी बिल की कॉपी देने को कहा है।

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अस्पताल से इलाज के दौरान दी गई दवाओं की मात्रा एवं कीमत समेत सारी जानकारियां उपलब्ध कराने को कहा गया है।

एनपीपीए ने अपने पत्र में कहा कि औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के अनुसार यह एजेंसी विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन होने के हर मामले की जांच के लिए अधिकृत है।

एनपीपीए ने अस्पताल को चेतावनी देते हुए कहा कि मांगी गयी सूचनाएं नहीं देने की स्थिति में उनकी टीम अस्पताल का दौरा कर रिकॉर्ड की छानबीन करेगी।

फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रवक्ता ने संपर्क किये जाने पर कहा कि उन्हें एनपीपीए का पत्र मिला है और 6 दिसंबर तक जवाब देने की अंतिम तिथि के पहले ही यह उपलब्ध करा दिया जाएगा।

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