दिल्ली: 10 साल से ज्यादा पुरानी कारों पर NGT सख्त, लगी रहेगी रोक

दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक बरकरार रहेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करने से साफ इनकार कर दिया है।

दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक बरकरार रहेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करने से साफ इनकार कर दिया है।

author-image
Narendra Hazari
एडिट
New Update
दिल्ली: 10 साल से ज्यादा पुरानी कारों पर NGT सख्त, लगी रहेगी रोक

दिल्ली में डीजल और पेट्रोल कारें (फाइल)

दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक बरकरार रहेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करने से साफ इनकार कर दिया है।

Advertisment

जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों पर लगी रोक हटाने के लिए एनजीटी में एक याचिका दायर की थी। गुरुवार को एनजीटी ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।

एनजीटी ने इस मामले में तर्क दिया कि डीजल वाहन पेट्रोल वाहनों की तुलना में 24 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं।

और पढ़ें: 7 किलोमीटर का रूट होगा समुंद्र के अंदर, जानिए, इस हाई-स्पीड रेल की खास बातें

वहीं सीएनजी वाहनों की तुलना में यह 40 प्रतिशत तक ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। एनजीटी ने कहा इन वाहनों से बैन नहीं हटाया जाएगा।

बता दें कि पिछली साल दिल्ली में प्रदूषण की वजह से 'पर्यावरण इमरजेंसी' बताकर एनजीटी ने सरकार को दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने सभी डीजल वानों पर रोक लगाने के आदेश दिए थे।

और पढ़ें: जीडी गोयनका स्कूल में हुई थी छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने SC से की CBI जांच की मांग

Source : News Nation Bureau

Delhi NCR NGT ban national green tribunal 10 year old diesel vehicles diesel vehicles
Advertisment