प्रदूषण के चलते DMRC ने उठाया बड़ा कदम, मेट्रो सेवाओं के लिए लागू किए नए नियम
DMRC Extra Trip: DMRC का कहना है कि दिल्ली में ग्रैप-3 लागू होने की वजह से दिल्ली मेट्रो शुक्रवार 3 नवंबर 2023 से अपने फेरे बढ़ा देगी
नई दिल्ली:
DMRC Extra Trip: राजधानी में हवा जहरीली हो चुकी है. लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं. ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण आयोग ने कई जरूरी कदम उठाए हैं. गुरुवार को ही गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों और डीजल से चलने वाले ट्रकों के राजधानी में एंट्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए. शुक्रवार को चरणबद्ध तरीके से GRAP-3 लागू कर दिया है. आपको बता दें आज शाम को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 402 पर पहुंच गया. यह काफी गंभीर श्रेणी में आता है. प्रदूषण के विकराल रूप को देखते हुए दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो ने अब बड़ा निर्णय लिया है. मेट्रो अब ज्यादा से ज्यादा सवारियों को लेकर चलेगी. DMRC के अनुसार, दिल्ली में ग्रैप-3 लागू होने के कारण दिल्ली मेट्रो शुक्रवार 3 नवंबर 2023 से अपने फेरे बढ़ा देगी. इस दौरान अतिरिक्त 20 फेरे बढ़ाए गए हैं.
ये भी पढ़ें: बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली-एनसीआर में GRAP 3 लागू, जानिए क्या हुए बदलाव?
अब मेट्रो के कुल 60 अतिरिक्त फेरे
दिल्ली मेट्रो सोमवार से ही ज्यादा फेरे लगा रही है. ट्रेनों के 40 अतिरिक्त फेरे लग रहे हैं. 25 अक्टूबर को ग्रैप-2 लागू होने के बाद से ऐसा हो रहा है. अब कल यानी 3 नवंबर से मेट्रो प्रदूषण से निपटने की पहल में अपना योगदान देगी. अब कुल 60 अतिरिक्त फेरे लगेंगे. इस तरह से दिल्ली-एनसीआर के अधिक लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इस तरह से ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो से सफर करेंगे. उनका प्रदूषण से बचाव हो सकेगा.
AQI को आधार बनाकर GRAP को चार चरणों में बांटा गया
वायु गुणवत्ता सूचकांक को आधार बनाकर GRAP को चार चरणों में बांटा गया है. पहला चरण एक्यूआई 201 से 300 (खराब) स्तर पर है. वहीं दूसरा चरण एक्यूआई 301 से 400 (बहुत खराब) माना गया है. वहीं तीसरा चरण एक्यूआई 401 से 450 (गंभीर) श्रेणी में रखा गया है. चौथा चरण एक्यूआई 450 (अति गंभीर) माना जाता है. जीआरएपी के तीसरे चरण में जरूरी सरकारी परियोजनाओं, खनन और पत्थर तोड़ने को छोड़कर निर्माण, तोड़फोड़ कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है. वहीं तीसरे चरण में दिल्ली से बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों, डीजल से चलने वाले ट्रकों और मध्यम व भारी माल वाहनों के प्रवेश पर रोक को शामिल किया गया है.
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