logo-image

इन स्पा सेंटर में नहीं जा सकेंगे पुरुष, दिल्ली के इन इलाकों में क्रास मसाज पर लगी पाबंदी

दिल्ली के साउथ दिल्ली नगर निगम में स्पा सेंटर और मसाज सेंटर के लिए नई लाइसेंस पॉलिसी लागू की गई है. इस नियम के मुताबिक, महिलाओं वाले स्पा-मसाज सेंटर में पुरुष और पुरुषों द्वारा संचालित स्पा में महिलाएं नहीं जा सकेंगी.

Updated on: 12 Oct 2021, 12:44 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली के साउथ दिल्ली नगर निगम में स्पा सेंटर और मसाज सेंटर के लिए नई लाइसेंस पॉलिसी लागू की गई है. इस नियम के मुताबिक, महिलाओं वाले स्पा-मसाज सेंटर में पुरुष और पुरुषों द्वारा संचालित स्पा में महिलाएं नहीं जा सकेंगी. इन इलाके में क्रास जेंडर मसाज बंद कर दी गई है. जानकारी के मुताबिक अब साउथ दिल्ली नगर निगम (SDMC) में उन्हीं स्पा सेंटर को लाइसेंस दिया जाएगा, जो इन गाइड लाइन का पालन करेंगे. एसडीएमसी में महिलाओं और पुरुषों के लिए मसाज सेंटर्स अलग-अलग सेक्शन में होंगे. मसाज सेंटर के लिए समय भी निर्धारित किया गया है. अब मसाज सेंटर को सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक ही खोला जा सकेगा. 

उपराज्यपाल ने दी मंजूरी 
साउथ दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में फिलहाल करीब 300 स्पा और मसाज पार्लर आते हैं. अब नई लाइसेंस पॉलिसी को उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी मिल गई है. लाइसेंस मालिक और मैनेजर की पुलिस वेरिफिकेशन की कराई जाएगी, इसके बाद ही उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा. इसके साथ-साथ आने वाले कस्टमर्स की आईडी पुख्ता करना स्पा और मसाज सेंटर्स की जिम्मेदारी होगी. अगर लाइसेंस मिलने के बाद भी इन चीजों से समझौता हुआ तो लाइसेंस कैंसल भी हो सकता है

रिहायशी इलाके में नहीं होंगे स्पा सेंटर
अब रिहायशी इलाके में भी स्पा सेंटर नहीं खोले जा सकेंगे. स्पा और मसाज सेंटर को सिर्फ कमर्शल, लोकल कमर्शल, नोटिफाइड कमर्शल और मिक्स लैंड यूज पर ही खोला जा सकेगा. मसाज पार्लर के परिसर का डिजाइन संरचनात्मक इंजीनियर से पास कराना होगा. इतना ही नहीं मसाजर टेबल का साइज 50 स्कायर फीट से कम नहीं रखने को कहा गया है. वहीं परिसर का फ्लोर एरिया 900 स्कायर फीट होना चाहिए. इसकी ऊंचाई 9 या 8 फीट से कम ना हो. परिसर में लाइट, हवा, बिना एसी वाली जगहों में एग्जॉस्ट फैन आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिए.