MCD चुनाव 2017: VVPAT वाले ईवीएम से चुनाव कराए जाने की AAP की याचिका दिल्ली HC ने किया खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी चुनाव में वीवीपीएटी मशीन का इस्तेमाल करने की आम आदमी पार्टी की मांग संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी चुनाव में वीवीपीएटी मशीन का इस्तेमाल करने की आम आदमी पार्टी की मांग संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है।

author-image
pradeep tripathi
एडिट
New Update
MCD चुनाव 2017: VVPAT वाले ईवीएम से चुनाव कराए जाने की AAP की याचिका दिल्ली HC ने किया खारिज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए एमसीडी चुनाव में VVPAT वाले ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) से चुनाव कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया है।

Advertisment

उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल ने भी दूसरे विपक्षी दलों के साथ ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में वीवीपीएटी ईवीएम से चुनाव कराने का आदेश देने संबंधी याचिका दायर की थी।

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी बोले, फौजियों पर बयान देने से पहले करें आत्मचिंतन

याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि अदालत राज्य चुनाव आधिकारी और मुख्य चुनाव आयोग को दिल्ली के तीनों निगमों के चुनाव में ईवीएम के साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों का इस्तेमाल किए जाने का आदेश दिया था। 

ये भी पढ़ें: हिंदू महिलाओं के लिए तीन तलाक मुद्दे पर दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज

हाल ही में हुए दिल्ली की रजौरी गार्डेन विधानसभा सीट के लिये हुए उप चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी और आम आदमी पार्टी की जमानत ज़ब्त हो गई थी।

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान ने माना हाफिज़ सईद सुरक्षा और शांति के लिये है बड़ा खतरा

HIGHLIGHTS

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है
  • एमसीडी चुनाव में VVPAT वाले ईवीएम से चुनाव कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया है

Source : News Nation Bureau

arvind kejriwal EVM Delhi High Court VVPAT
Advertisment