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Delhi Fire: इमारत के मालिक और मैनेजर गिरफ्तार, जानें दिल्ली अग्निकांड की 10 अहम बातें

हादसे में मारे गये ज्यादातर लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिक हैं. इस बीच, दिल्ली पुलिस ने अनाज मंडी अग्निकांड के संबंध में इमारत के मालिक रेहान और उसके प्रबंधक फुरकान को गिरफ्तार कर लिया

Updated on: 09 Dec 2019, 06:58 AM

दिल्ली:

उत्तरी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले अनाज मंडी क्षेत्र में स्थित एक चार मंजिला इमारत में चल रही अवैध फैक्टरी में रविवार की सुबह आग लगने से 43 लोगों की मौत हो गई. राष्ट्रीय राजधानी में उपहार सिनेमा त्रासदी के बाद अनाज मंडी में हुआ यह अग्निकांड दूसरी सबसे भयानक घटना है. हादसे में मारे गये ज्यादातर लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिक हैं. इस बीच, दिल्ली पुलिस ने अनाज मंडी अग्निकांड के संबंध में इमारत के मालिक रेहान और उसके प्रबंधक फुरकान को गिरफ्तार कर लिया और आईपीसी की धाराओं 304 और 285 के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले को अपराध शाखा को स्थानांतरित किया गया है.

1. दिल्ली सरकार ने इस घटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दिये हैं और सात दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

2. पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने के कारण हुई, क्योंकि इमारत की दूसरी मंजिल पर सुबह लगभग पांच बजे जब आग लगनी शुरू हुई तो लोग सो रहे थे.

3. फैक्ट्री संचालक के पास दमकल विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं था. इलाके के तंग होने की वजह से बचाव अभियान में दिक्कत आई और दमकलकर्मी खिड़कियां काट कर इमारत में दाखिल हुए.

4. प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं ने दुख जताया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘ दिल्ली के रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी क्षेत्र में आग लगने की घटना बेहद भयानक है. मृतकों के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं. मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. 

5. प्रधानमंत्री ने घटना में जान गंवाने लोगों के परिजन के लिए दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा की. पीएमओ ने एक ट्वीट में बताया, ‘‘प्रधानमंत्री ने गंभीर रूप से झुलसे लोगों के लिए 50-50 हजार रुपये मंजूर किये हैं. यह राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दी जायेगी.

6. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटनास्थल का दौरा किया और मृतकों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपये तथा झुलसे लोगों को एक-एक लाख रुपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है.

7. पुलिस ने बताया कि इमारत के मालिक और प्रबंधक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 285 (आग के संबंध में लापरवाह रवैया) के तहत मामला दर्ज किया है. मकान मलिक रेहान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

8. एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडर आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा आग पर काबू करने के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने इमारत में गैस डिटेक्टरों की सहायता से जहरीली गैस का पता लगाया. उन्होंने कहा, “हमें बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) गैस मिली. उसके बाद हमने इमारत की अच्छे से जांच की. इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल पूरी तरह से धुएं से भरी हुई थी जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक थी.

9. सभी झुलसे हुए लोगों और मृतकों को आरएमएल अस्पताल, एलएनजेपी और लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया है, जहां लोग अपने रिश्तेदारों को ढूंढने में लगे हैं. एलएनजेपी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर किशोर सिंह ने बताया कि इस अस्पताल में 34 लोगों को मृत लाया गया था और लोगों के मरने की मुख्य वजह धुएं की चपेट में आकर दम घुटना है. कुछ शव जले हुए थे. उन्होंने बताया कि एलएनजेपी में लाए गए 15 झुलसे लोगों में से नौ निगरानी में हैं और कई आंशिक रूप से झुलसे हैं. नौ लोगों को लेडी हार्डिंग अस्पताल में मृत लाया गया.

10. कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आग लगने की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है. भाजपा नेता मनोज तिवारी ने बीजेपी की ओर से पीड़ितों के परिवारों के लिए पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को इलाज के लिए 25-25 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की.