केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, लिखित बयान देने को कहा

केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान केजरीवाल के वकील और ईडी के बीच चर्चा हुई. दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

author-image
Prashant Jha
एडिट
New Update
cm kejriwal

अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली( Photo Credit : फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित रख लिया. केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर खुद की रिहाई की मांग की . 3 अप्रैल (बुधवार) को दोपहर करीब 12:30 बजे सुनवाई शुरू हुई. इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील रखी और फिर, लंच के बाद ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. केजरीवाल के वकील सिंघवी ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव के समय में जो गिरफ्तारी हुई है. उसके कई मायने हैं. गिरफ्तारी का मतलब है कि वो चुनावी अभियान का हिस्सा न बने. न प्रचार प्रसार कर सकें. उन्होंने कहा कि कोर्ट को यह देखना होगा कि चुनाव में सभी पार्टियों को बराबर का मौका मिले. 

Advertisment

हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच में सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल के वीकलों के बीच अच्छी बहस हुई. केजरीवाल के तरफ से कोर्ट में दो वकील पेश हुए थे. दोनों एक-एक कर अपनी बात रख रहे थे. इसी दौरान  ईडी ने  वकीलों की दलीलों पर आपत्ति जताई है. एएसजी ने बताया कि आप तीन वकीलें नहीं रख सकते हैं. आप प्रभावशाली भी हैं तो भी आपको एक वकील रखने का हक है.

Source : News Nation Bureau

Arvind Kejriwal News arvind kejriwal arrest by ed Delhi excise police case Ed Raid in Delhi Excise Policy Arvind Kejriwal Vs ed Delhi Excise Scam delhi excise policy
      
Advertisment