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तीस हजारी हिंसा- हाईकोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस, कहा बातचीत से सुलझाएं मामला

तीस हजारी हिंसा- हाईकोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस, कहा बातचीत से सुलझाएं मामला

Updated on: 03 Nov 2019, 02:19 PM

नई दिल्ली:

हाईकोर्ट ने तीस हजारी हिंसा मामले में केंद्र, दिल्ली सरकार और बार काउंसिल को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से इस मामले का हल बातचीत से निकालने को कहा है. इस मामले में सोमवार को दोपहर एक दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी. 

हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
रविवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गगोई के घर भी इस मामले को लेकर बैठक हुई. उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है. बैठक में बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया, बार कॉउंसिल ऑफ दिल्ली समेत कई एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हैं. वहीं वकीलों पर गोली चलाने के मामले में आगे की रणनीति के लिए तीस हजारी कोर्ट में कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है. इस बैठक में सभी जिला अदालतों के प्रतिनिधि मौजूद हैं. दूसरी दिल्ली हाईकोर्ट भी इस मामले को लेकर गंभीर रविवार को हाईकोर्ट के जजों के साथ पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक की बैठक हुई. बैठक में जजों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सामने वकीलों पर गोली चलाने के मामले में अपनी नाराजगी जाहिर की. बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट इस मामले को लेकर काफी चिंतित है.

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बार काउंसिल देगी घायलों को मुआवजा
दिल्ली बार काउंसिल ने गंभीर रुप से घायल दो वकीलों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. जबकि घायल वकीलों को 50-50 हजार आर्थिक मदद देने का एलान किया गया है.

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पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था विवाद
तीस हजारी कोर्ट परिसर में शनिवार को पार्किंग को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया, जिसमें वकील वर्मा को गोली लग गई. पुलिस ने आरोप लगाया कि वकीलों ने उन पर हमला कर दिया और पुलिस के कुछ वाहनों में आग लगा दी. पुलिस ने कहा, "एक अतिरिक्त डीसीपी और दो एसएचओ समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए. आग में 12 निजी मोटरसाइकिलें, पुलिस की एक क्यूआरटी जिप्सी और आठ जेल वैन क्षतिग्रस्त हो गईं."