Udaipur Files: दिल्ली हाई कोर्ट ने "उदयपुर फाइल्स" फिल्म के खिलाफ दायर दो जनहित याचिकाओं (PIL) पर सुनवाई शुरू कर दी है. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है. याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि फिल्म खास एक समुदाय को निशाना बनाया गया है. भारत में उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है.
CBFC ने कोर्ट को ये बताया
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि निर्माताओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन फिल्म का पूरा स्वरूप हिंसा को बढ़ावा देता है. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि फिल्म "उदयपुर फाइल्स" के आपत्तिजनक हिस्सों को हटा दिया गया है.
कोर्ट ने दोनों पक्षों को दी ये सलाह
कोर्ट ने सुझाव दिया कि सिब्बल, सीबीएफसी के वकील एएसजी चेतन शर्मा के साथ बैठकर फिल्म देखें, हटाए गए दृश्यों की समीक्षा करें और फिर कोर्ट को सूचित करें. कोर्ट ने एएसजी चेतन शर्मा को फिल्म की स्क्रीनिंग का इंतजाम करने का निर्देश दिया ताकि सिब्बल हटाए गए दृश्यों को देख सकें.
मामले की सुनवाई कल भी होगी. कल की सुनवाई में सिब्बल बताएंगे कि वे फिल्म में किए गए नए बदलावों से संतुष्ट हैं या फिर नहीं.