निर्भया के दोषी पवन की याचिका पर आज ही होगी सुनवाई, पहले 24 जनवरी के लिए टल गई थी
गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में 24 जनवरी तक के लिए सुनवाई टाल दी थी, लेकिन कोर्ट में मौजूद निर्भया के माता-पिता के विरोध पर कोर्ट ने अपना आदेश वापस ले लिया.
नई दिल्ली:
निर्भया केस में दोषी पवन ने दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को अर्जी देकर खुद को घटना के समय नाबालिग होने का दावा किया था. गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में 24 जनवरी तक के लिए सुनवाई टाल दी थी, लेकिन कोर्ट में मौजूद निर्भया के माता-पिता के विरोध पर कोर्ट ने अपना आदेश वापस ले लिया. अब आज ही इस मामले की सुनवाई होगी. गुरुवार को वकील एपी सिंह ने सुनवाई टालने का आग्रह करते हुए कहा कि इस मामले में कुछ नए दस्तावेज जमा करने हैं. इस पर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी.
पवन ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अर्जी में दावा किया था कि दिसंबर 2012 में जब निर्भया के साथ घटना हुई, तब वह नाबलिग था. जांच अधिकारी द्वारा उम्र की जांच के लिए मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया था. इसलिए उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए.
इस पर निर्भया के माता-पिता ने कोर्ट से कहा- यह दोषियों के वकील की ओर से जान-बूझकर मामले को लटकाने की कोशिश है. निचली अदालत में 7 जनवरी को सुनवाई होनी है, उससे पहले जुवेनाइल के दावे वाली अर्जी पर सुनवाई टलवाकर वो फांसी को और टालना चाहते हैं. इसके बाद जज ने कोर्ट स्टाफ से कहा कि वो दोषियों के वकील को कोर्ट बलाएं. आज ही इस मामले में सुनवाई होगी.
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