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दिल्ली दंगों को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई 1 अक्टूबर के लिए टली

दिल्ली दंगों को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई 1 अक्टूबर के लिए टली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दंगों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई टल गई. इस मसले पर अब 1 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा.

Updated on: 17 Sep 2020, 01:23 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली दंगों को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई 1 अक्टूबर के लिए टली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दंगों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई टल गई. इस मसले पर अब 1 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि जामिया हिंसा मामले पर कल सुनवाई होनी है, उस मामले को सुनने के बाद हम दिल्ली दंगों को लेकर सुनवाई करेंगे.

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इससे पहले बुधवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कड़कड़डूमा अदालत में फरवरी में हुई हिंसा के मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ एक आरोपपत्र (चार्जशीट) दायर की. तकनीकी साक्ष्यों को एकत्र करने के साथ ही 747 गवाहों से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली हिंसा के 15 आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए), भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और शस्त्र अधिनियम (आर्म्स एक्ट) की विभिन्न धाराओं के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में आरोपपत्र दायर किया गया.

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इसमें आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन, पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता देवांगना कालिता और नताशा नरवाल, पीएफआई नेता परवेज अहमद और मोहम्मद इलियास के नाम शामिल हैं. इसके अलावा आरोपपत्र में एक्टिविस्ट सैफी खालिद, पूर्व-पार्षद इशरत जहां, जामिया के छात्र आसिफ इकबाल, मीरान हैदर और सफूरा जरगर, शादाब अहमद और तसलीम अहमद के नाम शामिल हैं. हालांकि आरोपपत्र में दिल्ली हिंसा के मामले में दायर की गई चार्जशीट में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम के नाम नहीं है.