दिल्ली-NCR में 2 दिसंबर तक ग्रेप-4 रहेगा लागू, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध हटाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी और एनसीआर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेप-4 के प्रतिबंधों को 2 दिसंबर तक जारी रखने का निर्णय लिया है. राजधानी में प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में बना हुआ है. इस वजह से लोगों को सांस लेने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है. 

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Mohit Saxena
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supreme court decision

supreme court (social media)

राजधानी दिल्ली और एनसीआर (NCR) में वायु प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में बना हुआ है. वहीं सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ग्रेप 4 के प्रतिबंधों को हटाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने राजधानी और एनसीआर के क्षेत्रों में 2 दिसंबर तक ग्रेप 4 के प्रतिबंध को लागू करने का निर्णय लिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ग्रेप-4 को लागू करने के दौरान लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लानी चाहिए.

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सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, स्कूलों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर ग्रेप-4 के उपाय को सोमवार (2 दिसंबर) तक जारी रखा जाएगा. अदालत ने इस दौरान CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) को एक बैठक आयोजित करने और GRAP IV से GRAP III या GRAP II में जाने को लेकर सुझाव देने को कहा है. 

प्रतिबंधों को सही तरीके से लागू करने में विफल रहे अफसर: सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अदालत कमिश्नर की रिपोर्ट से पता चलता है कि संबंधित अधिकारी ग्रेप चार के प्रतिबंधों को सही तरह से लागू करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं. अदालत का कहना है कि हम कोर्ट कमिश्नरों की नियुक्ति को जारी रखने वाले हैं. इनके इस सुझाव को स्वीकार करते हैं. दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग इनके काम को आसान बनाने को लेकर एक नोडल अधिकारी को नियु​क्त करेगा. इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होनी है. 

GRAP-4 implemented in Delhi Supreme Court GRAP-4 Air Pollution Delhi NCR Delhi NCR
      
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