राजधानी दिल्ली और एनसीआर (NCR) में वायु प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में बना हुआ है. वहीं सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ग्रेप 4 के प्रतिबंधों को हटाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने राजधानी और एनसीआर के क्षेत्रों में 2 दिसंबर तक ग्रेप 4 के प्रतिबंध को लागू करने का निर्णय लिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ग्रेप-4 को लागू करने के दौरान लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लानी चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, स्कूलों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर ग्रेप-4 के उपाय को सोमवार (2 दिसंबर) तक जारी रखा जाएगा. अदालत ने इस दौरान CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) को एक बैठक आयोजित करने और GRAP IV से GRAP III या GRAP II में जाने को लेकर सुझाव देने को कहा है.
प्रतिबंधों को सही तरीके से लागू करने में विफल रहे अफसर: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अदालत कमिश्नर की रिपोर्ट से पता चलता है कि संबंधित अधिकारी ग्रेप चार के प्रतिबंधों को सही तरह से लागू करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं. अदालत का कहना है कि हम कोर्ट कमिश्नरों की नियुक्ति को जारी रखने वाले हैं. इनके इस सुझाव को स्वीकार करते हैं. दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग इनके काम को आसान बनाने को लेकर एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करेगा. इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होनी है.