Good News: दिल्ली में रात तीन बजे तक शराब दे सकेंगे क्लब-रेस्त्रां
देर रात तीन बजे तक शराब परोसने की अनुमति दी जा सकती है.इसके साथ ही शराब पीने की वैध आयु 25 साल से कम करके 21 साल करने की भी सिफारिश की है.
नई दिल्ली:
दिल्ली में क्लबों और रेस्तरां को जल्द ही देर रात तीन बजे तक शराब परोसने की अनुमति दी जा सकती है. दिल्ली सरकार के एक पैनल ने आबकारी सुधारों को लेकर अपनी विभिन्न सिफारिशों के साथ इसका भी सुझाव दिया है. इसके साथ ही शराब पीने की वैध आयु 25 साल से कम करके 21 साल करने की भी सिफारिश की है. आधिकारिक सूत्रों ने इस आशय की जानकारी दी.
शहर में नयी निजी शराब दुकानों के लिए नियमों में थोड़ी नरमी लाने के लक्ष्य से पैनल ने सिफारिश की है कि सरकारी कॉरपोरेशनों के अलावा प्रत्येक दो साल में लॉटरी प्रणाली के तहत खुदरा शराब दुकानों का लाइसेंस दिया जाना चाहिए. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा सितंबर में गठित पैनल ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब पीने की वैध आयु 25 साल से कम करके 21 साल करने की भी सिफारिश की है.
सिसोदिया ने आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित थी। समिति का लक्ष्य आबकारी राजस्व को बढ़ाने के तरीके तलाशना, शराब की कीमतों को सरल बनाना और होटल तथा रेस्तरां उद्योग को बढ़ावा देना था. राष्ट्रीय राजधानी के रेस्तरां और क्लबों को फिलहाल रात एक बजे तक शराब परोसने की अनुमति है. फिलहाल होटलों को चौबीसों घंटे शराब बेचने का लाइसेंस मिलता है, लेकिन उसके लिए मोटी फीस देनी पड़ती है.
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