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दिल्ली में आज से PUC सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाई तो रद्द हो जाएगा DL, लगेगा जुर्माना

केजरीवाल सरकार के इस फैसले के तहत बिना प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट ( पीयूसी ) के गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी शिकंजा कसेगा. आपको 6 महीने की जेल या 10000 रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं.

Updated on: 19 Sep 2021, 02:28 PM

highlights

  • दिल्ली में वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट गाड़ी चलाने के जरूरी
  • आज से वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं होने पर लगेगा जुर्माना
  • सीएम केजरीवाल ने प्रदूषण को कम करने के लिए लिया फैसला 

नई दिल्ली :

दिल्ली में वायु प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है. दमघोंटू वातावरण में जीने लोग मजबूर हैं. राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार आए दिन कोई ना कोई नए कदम उठाती रहती है. इसी के तहत केजरीवाल सरकार ने एक फैसला लिया है. अब दिल्ली में वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate) के बिना गाड़ी चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकती है. इतना ही नहीं जेल या फिर जुर्माना भी लग सकता है. केजरीवाल सरकार के इस फैसले के तहत बिना प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट ( पीयूसी ) के गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी शिकंजा कसेगा. आपको 6 महीने की जेल या 10000 रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं. इतना ही नहीं PSU के गाड़ी चलाने पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा. 

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वहीं प्रदूषण विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले गाड़ियों का पीयूसी चेक जरूर करा लें. सर्टिफिकेट नहीं होने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा. दिल्ली की सड़कों पर आए तो वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेकर आए.

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बता दें हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत देश भर में जारी किए जाने वाले पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC Certificate) में बदलाव किए हैं. देश भर में एक समान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे और सीमा से ज्यादा उत्सर्जन पाए जाने पर रिजेक्शन स्लिप भी जारी की जाएगी.इस प्रकार नियम लागू कराना आईटी-इनेबिल्ड होगा और प्रदूषणकारी वाहनों पर बेहतर नियंत्रण में मदद करेगा. फॉर्म पर एक क्यूआर कोड छपा होगा. इसमें पीयूसी केंद्र के बारे में पूरी जानकारी होगी.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बीते 14 जून को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है. इस अधिसूचना का मकसद है कि जल्द ही देश भर में एक समान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र प्रारूप की शुरूआत की जाए और इसके डाटाबेस को नेशनल रजिस्टर से जोड़ा जाए.