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वीकेंड कर्फ्यू : दिल्ली में आज से लगेंगी पाबंदियां, क्या रहेगा बंद और किसे छूट, जानिए आपसे जुड़े सवालों के जवाब

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार से देश की राजधानी दिल्ली में स्थिति बेकाबू होती जा रही है. कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में आज से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है.

Updated on: 16 Apr 2021, 02:49 PM

highlights

  • दिल्ली में आज से लगेगा वीकेंड कर्फ्यू
  • रात 10 बजे से सुबह 5 बजे पाबंदी
  • 30 अप्रैल तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा

नई दिल्ली:

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार से देश की राजधानी दिल्ली में स्थिति बेकाबू होती जा रही है. कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में आज से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है. दिल्ली में शुक्रवार (आज) रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. यही स्थिति फिलहाल 30 अप्रैल तक दिल्ली में रहेगी. कर्फ्यू के वक्त लोगों के बेवजह घरों से निकलने पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा आवश्यक गतिविधियों या सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी कामों पर रोक रहेगी. आइए हम आपको बताते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में किसको क्या इजाजत है, कौन बाहर निकल सकता है और क्या-क्या किया जा सकता है.

वीकेंड कर्फ्यू में पाबंदियां

  • दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू होगा.
  • दिल्ली में नई पाबंदियों को लेकर जारी आदेश के अनुसार, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क और ऐसे सभी स्थान बंद रहेंगे. सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स 30 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ खोले जाएंगे.
  • दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अपने तय समय के हिसाब से चल सकेंगी. लेकिन उनमें केवल उन्हें ही आने जाने की अनुमति होगी, जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिली हो.
  • वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी अधिकतम 50 लोगों की संख्या के साथ शादी समारोह और अधिकतम 20 लोगों की संख्या के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति होगी.
  • सभी जिलाधिकारी व डीसीपी को इन पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने का आदेश दिया गया है. जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करता है, उनके खिलाफ DDMA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

वीकेंड कर्फ्यू से इन्हें मिली छूट (वैध आई-कार्ड दिखाने पर)

  • स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस सेवा से जुड़े लोग.
    सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को छूट रहेगी.
  • ज्यूडिशियल ऑफिसर्स और कोर्ट से जुड़े ऑफिशियल
  • सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक आदि से जुड़े लोग
  • गर्भवती महिला और मरीजों के लिए भी छूट रहेगी.
  • अन्य देशों के डिप्लोमेट ऑफिस से जुड़े लोगों को वैलिड आईकार्ड दिखाने पर इन पाबंदियों से छूट मिलेगी.
  • इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया.
  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को वैध टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी.
  • अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी और गैर जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी. इनके लिए किसी तरह का ई-पास जरूरी नहीं होगा.

ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के साथ जिन्हें मिलेगी छूट

  • राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली, पशुओं के खाने की दुकानें, दवा दुकानें
  • बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम
  • इंटरनेट सर्विस, आईटी ब्रॉडकास्टिंग और केबल से जुड़े लोग
  • खाने और दवा जैसी सभी जरूरी सामानों की ई-कॉमर्स डिलीवरी
  • पेट्रोल पंप एलपीजी सीएनजी और इसके रिटेल आउटलेट
  • पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट
  • कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस
  • प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस और सभी जरूरी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
  • कोविड वैक्सीनेशन के लिये जाने वाले लोग