logo-image

DU के प्रो. रतनलाल को मिली जमानत, शिवलिंग पर किए थे आपत्तिजनक पोस्ट

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शिवलिंग वाले दावों पर विवादित पोस्ट शेयर करने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल को तीस हजारी कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है.

Updated on: 21 May 2022, 05:05 PM

नई दिल्ली:

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शिवलिंग वाले दावों पर विवादित पोस्ट शेयर करने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल को तीस हजारी कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है. आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को रतन लाल को गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ धर्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज हुई थी. सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विनीत जिंदल ने प्रो. रतन लाल पर मुकदमा दर्ज करवाया था. 

पुलिस द्वारा प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली विश्व विद्यालय में तनाव बढ़ गया है. AISA के कार्यकर्ताओं ने डीयू प्रोफेसर की रिहाई की मांग की थी. दिल्ली पुलिस ने शनिवार को प्रो. रतन लाल को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया. हालांकि, अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है.  रतन लाल की गिरफ्तारी पर भड़के कार्यकर्ता देर रात ही साइबर सेल के बाहर पहुंच गए थे. उन वर्करों की ओर से दूसरे छात्रों को भी एकत्रित किया गया था. 

आपको बता दें कि AIMIM प्रवक्ता आरोपी दानिश कुरैशी को ने भी शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने सोशल मीडिया पर शिवलिंग पर आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी.