Delhi Traffic Police Action: दिल्ली में एक बार फिर परिवहन विभाग ने जनता को चेतावनी दी है कि अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवा लें या इसका किसी दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन कराएं. अगर ऐसा नहीं किया गया तो ऐसी गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने इसको लेकर एक सार्वजनिक सूचना जारी की है. इसमें कहा गया है कि दिल्ली में अब तक 59 लाख वाहन डी-रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं. मगर फिर भी लोग उन्हें बेधड़क चला रहे हैं.
वाहनों की संख्या 59 लाख पार
बता दें कि उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लेकर परिवहन विभाग मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर चुका है. इसमें सामने आया है कि दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहनों की संख्या 59 लाख के पार पहुंच गई है. इसके अलावा विभाग फाइनल दिशा निर्देश में यह भी साफ कर चुका है कि उम्र पूरी कर चुके वाहन को खड़ा रखने की अनुमति उसी दिशा में दी जाएगी जिनके पास अपने घर में वाहन के लिए पार्किंग है.
गाड़ियों को किया जाता है स्क्रैप
हालांकि, ऐसे वाहनों को घर से बाहर नहीं निकाल सकेंगे. वहीं दूसरी अगर सार्वजनिक पार्किंग या घर के बाहर भी ऐसा वाहन खड़ा पाया गया मिलता है तो उसे उठा लिया जाएगा. वाहन पहली पकड़ा जाता है तो उसको छोड़े जाने का प्रविधान है. लेकिन अगर दूसरी बार वही वाहन फिर से सड़क पर पाया जाता है तो उसे जब्त कर सीधे स्क्रैप करा दिया जाएगा.
इसलिए सख्त है ट्रैफिक पुलिस
दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक पुलिस ऐसा इसलिए कर रही है, क्योंकि यहां डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के चलाने पर पाबंदी है. ऐसी गाड़ियों को जब्त करके स्क्रैप करने का प्रविधान है. हालांकि, अगर कोई व्यक्ति अपने उम्र पूरी कर चुके वाहन काे दिल्ली के बाहर किसी अन्य राज्य में पंजीकरण कराना चाहता है ताे उसके लिए प्रविधान हैं. साथ ही स्क्रैप डीलरों के लिए भी नियम बने हुए हैं. परिवहन विभाग की स्क्रैपिंग सेल के विशेष आयुक्त ने अब गत 20 अक्टूबर को ये दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं.