दिल्ली में प्रेशर हॉर्न, मोडीफाइड साइलेंसर लगाने पर 6000 पर जुर्माना

खंड पीठ जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन की तरफ से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह होरा की याचिका पर बुधवार को सुनवाई कर रही थी

खंड पीठ जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन की तरफ से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह होरा की याचिका पर बुधवार को सुनवाई कर रही थी

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Aditi Sharma
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दिल्ली में प्रेशर हॉर्न, मोडीफाइड साइलेंसर लगाने पर 6000 पर जुर्माना

राष्ट्रीय राजधानी में ध्वनि प्रदूषण कम करने के प्रयास के तहत चार जून से 22 जुलाई के बीच प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने को लेकर 6,315 और मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने को लेकर 56 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) बी.के. सिंह ने उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की सदस्यता वाली खंड पीठ में रिपोर्ट दाखिल की. खंड पीठ जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन की तरफ से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह होरा की याचिका पर बुधवार को सुनवाई कर रही थी.

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याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रेशर हॉर्न्‍स और मॉडिफाइड साइलेंसर्स (विशेष रूप से बुलेट मोटरसाइकिलों पर) बहुत शोर करते हैं और यह समस्या दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनावों के दौरान अनियंत्रित हो जाती है. सिंह ने आईएएनएस से फोन पर कहा, 'प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर्स का उपयोग पहले ही एक अपराध है.' 

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वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'उच्च न्यायालय ने हमसे पूछा कि क्या हम मोटरसाइकिलों से प्रेशर हॉर्न हटा रहे हैं तो हमने इसका जवाब देने के लिए एक हलफनामा दाखिल किया है. हम वाहनों की जांच करते हैं और अगर वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर्स या प्रेशर हॉर्न फिट होते हैं तो हम उन्हें हटा देते हैं और वाहन चालक पर बड़ा चालान काटते हैं.' अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को तय की है.

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