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मानहानि के मामले सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी क्लीन चिट

बीजेपी सांसद ने दिल्ली सीएम के इस बयान को लेकर आपत्ति जताई थी और उन पर मानहानि का केस कर दिया था. बुधवार को दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए उन्हें मानहानि के मामले से बरी कर दिया.

Updated on: 28 Oct 2020, 05:30 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद  केजरीवाल को मानहानि के मामले में राहत देते हुए बरी कर दिया है. साल 2016 में एक चैनल को दिए गए इंडरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी को अपराधी कह दिया था जिसके बाद बीजेपी सांसद ने दिल्ली सीएम के इस बयान को लेकर आपत्ति जताई थी और उन पर मानहानि का केस कर दिया था.

बुधवार को दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए उन्हें मानहानि के मामले से बरी कर दिया. बीजेपी सासंद रमेश विधूड़ी ने कहा था कि साल 2016 में एक इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपराधी कह दिया था जिसके बाद उनकी छवि धूमिल हुई थी इसी बात को लेकर बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर मानहानि का दावा कर दिया था.  

बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने दावा किया था कि निजी चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि बिधूड़ी के खिलाफ 'गंभीर' आपराधिक मामले लंबित हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है. जिसके बाद बीजेपी सांसद ने इस बात का दावा किया कि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये बयान देकर उन्हें बदनाम किया है. आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को 10000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत भी दी थी.

दिल्ली की राउड एवेन्यू एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल ही थी. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान सुना और उसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए बीजेपी सांसद के केस को खारिज कर दिया और सीएम को बरी कर दिया. फिलहाल इस मामले पर दोनों नेताओं की तरफ से अभी इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आयी है. अब देखना बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी इस मामले को ऊपरी अदालत में चुनौती देते हैं या नहीं.