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दिल्ली दंगा : शाहरुख को हथियार सप्लाई करने वाला वसीम गिरफ्तार, पूछताछ जारी

हथियारों के सप्लायर बाबू वसीम को उत्तर पूर्वी दिल्ली के ताहिर पुर इलाके में गिरफ्तार किया गया. बाबू वसीम ने पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि उसने शाहरुख पठान को पिस्टल सप्लाई की थी.

Updated on: 08 Apr 2022, 12:57 PM

highlights

  • शाहरुख पठान को पिस्टल सप्लाई करने वाला बाबू वसीम गिरफ्तार
  • बाबू वसीम कुख्यात सरगना छेनू पहलवान को भी हथियार सप्लाई करता रहा
  • 4 फरवरी 2020 को दंगा में शामिल पठान भीड़ का नेतृत्व भी कर रहा था

New Delhi:

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को शुक्रवार को एक बड़ी कामयाबी मिली है. स्पेशल सेल ने साल 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों (Delhi Riots 2020) के दौरान एक पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानने के आरोपी शाहरुख पठान को हथियार सप्लाई करने वाले 34 वर्षीय वांडेट बाबू वसीम को गिरफ्तार किया है. दिल्ली दंगों के दौरान वायरल शाहरुख पठान की तस्वीर में वह ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तान रहा था. इस मामले में पुलिस ने शाहरुख पठान को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में बाबू वसीम भी दो साल से ज्यादा वक्त से फरार था. ट्रायल कोर्ट की ओर से उसे वांटेड अपराधी घोषित किया गया था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक हथियारों के सप्लायर बाबू वसीम को उत्तर पूर्वी दिल्ली के ताहिर पुर इलाके में गिरफ्तार किया गया. बाबू वसीम ने पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि उसने शाहरुख पठान को पिस्टल सप्लाई की थी. उसने न सिर्फ शाहरुख पठान बल्कि 2020 के नॉर्थ ईस्ट एरिया में हुए दंगों के दौरान कई हथियारों की सप्लाई की थी. बाबू वसीम नॉर्थ ईस्ट के कुख्यात गैंग सरगना छेनू पहलवान और उसके गैंग मेंबर्स को भी हथियार सप्लाई करता रहा है. छेनू गैंग और नासिर गैंग के बीच दुश्मनी के चलते नॉर्थ ईस्ट में 40 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं.

दंगाई भीड़ का नेतृत्व कर रहा था शाहरुख

दिल्ली पुलिस की स्पेशल से अब वह कनेक्शन जोड़ रही है, जिससे साफ हो सकेगा की नॉर्थ ईस्ट में सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए दंगे फसाद के दौरान दंगाइयों को हथियार बड़ी मात्रा में कैसे पहुंचे. दंगों के दौरान हथियार सप्लाई में बाबू वसीम की भूमिका साफ हो चुकी है. वहीं शाहरुख पठान के खिलाफ जाफराबाद पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था. पठान को दंगा करने, पुलिसकर्मियों को घायल करने और हथियार से लैस भीड़ की ओर से रोहिता शुक्ला को गोली मारने के मामले में आरोपी बनाया गया था. 24 फरवरी 2020 को दंगा में शामिल पठान दंगाई भीड़ का नेतृत्व भी कर रहा था. 

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कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज जमानत अर्जी

इससे पहले 7 अप्रैल को दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में गिरफ्तार एलुमनी एसोसिएशन आफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अध्यक्ष शिफा उर रहमान की जमानत अर्जी कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दी थी. कोर्ट ने साफ कहा कि आरोपी पर प्रथम दृष्टया आरोप सही प्रतीत होते हैं. ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती. आरोपी के वकील ने कोर्ट में कहा कि अप्रैल, 2020 से ही वह पुलिस की न्यायिक हिरासत में है. वहीं दंगे की साजिश के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पुलिस को आरोपित शरजील इमाम की आवाज का नमूना लेने की इजाजत दे दी है.