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Delhi Riots 2020: दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े चार अलग-अलग एफआईआर में 30 लोगों को बरी कर दिया है। इन मामलों में तीन लोगों की हत्या और एक मेडिकल दुकान में लूटपाट व आगजनी के आरोप शामिल थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने 13, 14, 16 और 17 मई को एक ही सप्ताह के भीतर बरी करने के 4 आदेश पारित किए। अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त सबूत पेश न कर पाने के कारण अधिकांश आरोपियों को संदेह का लाभ मिला।
प्रमुख मामले और फैसले:
- FIR 37/2020 (गोकलपुरी): 13 मई को, आमिर अली की हत्या से संबंधित इस मामले में 14 लोगों को दंगा, गैरकानूनी सभा और हत्या के आरोपों से बरी कर दिया गया। हालांकि, एक आरोपी लोकेश कुमार सोलंकी को भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (सार्वजनिक दुस्साहस पैदा करने वाले बयान) के तहत दोषी ठहराया गया।
- FIR 114/2020 (गोकलपुरी): इमरान शेख की शिकायत पर दर्ज इस मामले में उनकी मेडिकल दुकान में लूटपाट और आगजनी के आरोप थे। आरोपी सभी आरोपों से बरी कर दिए गए।
- FIR 64/2020 (करावल नगर): इस मामले में शाहबाज की हत्या का आरोप था, जिसे दंगों के दौरान कथित तौर पर बेरहमी से पीटा गया और जिंदा जला दिया गया था। आरोपी सभी आरोपों से बरी कर दिए गए।
- FIR 36/2020 (गोकलपुरी): अखिल अहमद की हत्या से संबंधित इस मामले में भी आरोपी सभी आरोपों से बरी कर दिए गए। उनकी मौत का कारण सिर में लगी चोट को बताया गया था।
इन तीनों मामलों में, अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।
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